मध्यप्रदेश

MP News: बैतूल में रेत माफियाओं पर 1 अरब 37 करोड़ का जुर्माना, 7 दिन में जमा करने का आदेश

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत
6 Jun 2024 8:20 PM IST
Updated: 2024-06-06 14:52:27
MP News: बैतूल में रेत माफियाओं पर 1 अरब 37 करोड़ का जुर्माना, 7 दिन में जमा करने का आदेश
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बैतूल के एडीएम कोर्ट ने अवैध रेत खनन के मामले में छह लोगों पर 1 अरब 37 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 1 करोड़ 25 लाख रुपए की मशीनें भी जब्त कर ली गई हैं।

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अवैध रेत खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। एडीएम कोर्ट ने अवैध रेत खनन के मामले में छह लोगों पर 1 अरब 37 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 1 करोड़ 25 लाख रुपए की मशीनें भी जब्त कर ली गई हैं। यह कार्रवाई महज 20 दिनों में चार अलग-अलग मामलों में की गई है।

उप संचालक खनिज मनीष पालेवार ने बताया कि 14 और 15 मई को दर्ज खनिज प्रकरणों में अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव ने तेजी से सुनवाई करते हुए मामलों का निराकरण किया है।

इन पर लगा जुर्माना

  • शाहपुर के रहने वाले अंकुर उर्फ रिंकू राठौर और अरशद कुरैशी पर गुरगुंदा में अवैध खनन के मामले में 53 करोड़ 10 लाख 60 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
  • डेंडू पुरा के मामले में इन्हीं दोनों पर 82 करोड़ 95 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
  • डेडू पुरा के ही एक अन्य मामले में अरशद और रिंकू पर 52 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
  • धसाई माल के मामले में दीपेश पटेल, रविंद्र चौहान, महेंद्र धाकड़ और मोहम्मद इलियास पर 18 लाख 90 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

7 दिन में जमा करने का आदेश

एडीएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को जुर्माना जमा करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। यदि वे जुर्माना जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस जांच भी चलेगी

अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि खनिज के अवैध उत्खनन को लेकर सहायक खनिज अधिकारी जिला बैतूल ने तीन प्रकरणों में पुलिस थाना शाहपुर एवं चोपना में एफआईआर दर्ज करवाई है। चूंकि अपर कलेक्टर न्यायालय ने खनिज नियमों के तहत जुर्माना लगाया है। आरोपियों पर की गई एफआईआर के अपराध की अलग कोर्ट में सुनवाई होगी। यह दोनों मामले अलग-अलग हैं।

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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