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MP Liquor Store: एमपी में शराब की दुकानों को लेकर नया अपडेट जारी, अब हर होटल में खुलेगा बार
MP Liquor Store: कहने को एमपी की सरकार (MP Government) ने नई शराब नीति (Alcohol Policy 2021-2022) के तहत दुकान बढ़ाने का लायसेंस नही जारी किया है। लेकिन इसके बाद भी नई शराब नीति में कई ऐसे प्रावधान जोड़ दिये हैं जिसमें अब होटलों में खाने के साथ पीने के लिए यहां-वहां भटकना नहीं पडेगा। क्योंकि सरकार ने एक ही जगह खाने और पीने की व्यवस्था कर दी है। इसके लिए सरकार होटल संचालकों से आवेदन मंगा रहे हैं। अब होटल संचालक बियर तैयार कर अपने उपभोक्ताओं को परोसेंगे।
आवेदन की अंतिम तिथि 2 तक
जानकारी के अनुसार एमपी का आबकारी विभाग (Excise Department of MP) होटल संचालकों को लायसेंस (Bar license to hotel operators) देने के लिए अवेदन मंगा रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मई निश्चित की गई है। आवेदन के पश्चात आबकारी विभाग होटल संचालकों को माइक्रोब्रयुरी लायसेंस जारी करेगा। इसके लिए एक होटल संचालक को करीब 2.5 लाख रूपये चुकाने होंगे। बियर तैयार करने के लिए होटल संचालकों के प्लांट लगाना होगा।
बताया गया है कि इस प्लांट में अनाज यानी गेहूं और चावल से बियर बनाया जायेगा। इसमें वहीं सामग्री उपयोग में ली जायेगी जिसे होटल या फिर रेस्टोरेंट में लगाई जा सकेगी। वही से होटल आने वाले ग्राहकों को बियर उपलब्ध करवाई जायेगी।
दिल्ली-मुम्बई की तरह होगी व्यवस्था
सरकार की यह आबकारी नीति देश के महानगरों की तर्ज पर विकसित किये जाने की तैयारी हो रही है। होटलो में बियर सर्व कराने की व्यवस्था दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई जैसे बडे शहरो में थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार भोपाल और इंदौर जैसे प्रदेश के बडे शहरों में यह व्यवस्था करने जा रही है। अब भोपाल और इंदौर के बडे होटल संचालक अगर चाहें ते वह बियर पिलाने तथा बनाने का लायसेंस ले सकते हैं।