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MP Liquor Policy 2023: अहाता, दुकान बार पर लगेगा का बैन, सीएम शिवराज ने लाई नई शराब नीति
MP New Liquor Policy News In Hindi: एमपी के करोडो नागरिको के लिए जरूरी सूचना है। बता दें की शिवराज सरकार की कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है कि प्रदेश के सारे शराब आहतें और शॉप बंद होने जा रहे हैं। यह फैसला नागरिको के हित में लिया गया है। इससे प्रदेश के सामाजिक वातावरण में सुधार आएगा। बता दें की नए नियमो के तहत लोग अब शराब खरीद सकेंगे लेकिन दुकान पर बैठकर पी नहीं सकेंगे। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं के करीब शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेत्री उमा भारती की मध्य प्रदेश में "नियंत्रित शराब नीति" की मांग मांग पिछले दिनों काफी तेज़ रही है इसी बीच शिवराज सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है। बता दें की उमा भारती ने पहले राज्य में पूर्ण शराबबंदी के लिए अभियान चलाया था, जिसमें दावा किया गया था कि अगर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने उनकी बात मान ली, तो आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं का रिकॉर्ड वोट भाजपा को जा सकता है।
यह हैं नए नियम
प्रदेश सरकार की ओर से यह साफ कहा गया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के प्रावधान अब और भी कड़े कर दिए जाएंगे। राज्य में पहले की तुलना में शराब को लेकर अब शक्ति ज्यादा रहने वाली है। शिवराज सरकार की तरफ से यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता उमा भारती द्वारा शराब पर प्रतिबंध की लगातार मांग उठाई जा रही है।
- मध्य प्रदेश में सभी आहाते और दुकान बार बंद किए जा रहे हैं। यहां से दुकानों पर शराब बेची जाएगी और पीने की जगह नहीं दी जाएगी।
- जानकारी के अनुसार शिक्षण संस्थानों, कन्या छात्रावासों और धार्मिक स्थलों से शराब की दुकानों की दूरी 50 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर की जा रही है।
- इसी के साथ ही नशे में वाहन चलाने के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के कानून को और सख्त बनाया जाएगा।
- सूत्रों के मुताबिक नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी, हालांकि तारीख को लेकर अभी तक कोई ऑफिसियल घोषणा नहीं की गई है.