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MP Ladli Laxmi Yojana: बड़ा ऐलान! एमपी की बेटियों को मिलेंगे पूरे 1 लाख रूपए, जाने Full Info
MP Ladli Laxmi Yojana
MP Ladli Laxmi Yojana | Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojana: मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा बेटियों के लिए कई तरह की योजनाए चलाई जा रही है. मध्यप्रदेश की बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्चा मध्यप्रदेश सरकार उठा रही है. लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत शिवराज सरकार के द्वारा की गई है. Ladli Laxmi Yojana In MP का लाभ प्रदेश की लाखो बेटियों को मिल रहा है. लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 (Ladli Laxmi Yojana 2.0) में प्रदेश के तहत 4330087 बालिकाएं पंजीकृत हैं.
MP Ladli Laxmi Yojana Kya Hai | Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojana Kya Hai
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज के नकारात्मक नज़रिया में बदलाव लाना है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख पहल लिंग अनुपात, शैक्षिक और साथ ही बालिकाओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना था। योजना की सफलता के बाद, अन्य राज्यों ने भी बालिकाओं के उत्थान के लिए इसे अपनाया और लागू किया।
ये दस्तावेज हैं जरूरी Ladli Laxmi Yojana Documents
-बालिका की समग्र आईड
-परिवार आईडी जरूरी है।
-बालिका माता-पिता के साथ तस्वीर
-दूसरी बालिका के लिए परिवार नियोजन प्रमाण पत्र जरूरी है।
- इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन के दौरान सभी दस्तावेजों की साइज 40 केबी से 200 केबी के बीच हो।
-इससे कम या ज्यादा साइज मान्य नहीं है।
Ladli Laxmi Yojana के लाभ MP Ladli Laxmi Yojana Benefits
- लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से 1,18000 रुपये का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत को कक्षा छठी में प्रवेश पर दो हजार, कक्षा नौवीं में प्रवोश पर चार हजार, कक्षा 11वीं में प्रवेश पर छह हजार और 12वीं में प्रवेश छह हजार रुपए की छात्रवृति प्रदान की जाती है।
- इसके साथ ही लाडली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के बाद स्नातक और व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम और अंतिम वर्ष में दी जाएगी।
- लाडली बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण शुल्क शासन की तरफ से वहन किया जाता है।
- बालिका की आयु 21 साल पूर्ण होने पर, कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर और बालिका का विवाह, शासन की तरफ से एक लाख रुपए का अंतिम भुगतान किए जाने का प्रावधान है।
इन्हे मिलता है लाभ
-बच्ची का जन्म एक जनवरी 2006 या उसके बाद हो।
-बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हो।
-माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों।
-साथ ही वह आयकर दाता न हो।
- वैसे पैरेंट्स जिनकी दो या दो से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो।
-इसके साथ ही पहली बच्ची को बिना परिवार नियोजन के इसका लाभ मिलेगा।
-दूसरी को परिवार नियोजन के बाद ही लाभ मिलेगा।
-इसके साथ ही प्रसव के दौरान अगर एक साथ तीन बच्चियों का जन्म होता है तो तीनों को इसका लाभ मिलेगा।
-रेप पीड़िता महिला से जन्मी संतान को भी इसका लाभ मिलेगा।