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ड्राइवरों की हड़ताल पर MP HIGH COURT सख्त: हड़ताल असंवैधानिक, इसे खत्म कराए सरकार; आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए
मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों के ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं। हड़ताल हिट एंड रन केस से जुड़े नए कानून को लेकर है। हड़ताल का आम जन जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जिसके चलते मध्यप्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को हड़ताल खत्म कराने और आज ही कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।
एमपी हाई कोर्ट में दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हड़ताल को असंवैधानिक बताया गया है। सरकार ने हाई कोर्ट से इस मामले में आज ही ठोस निर्णय लेने के लिए कहा है, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह भी कहा गया है कि हड़ताल करने वाले एसोशिएशन पर कार्रवाई की जाएगी।
आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत आते हैं पेट्रोल-डीजल
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ के निर्देश पर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि पेट्रोल और डीजल आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अतः आमजन को हो रही परेशानियों को सरकार गंभीरता से ले रही है। जल्द ही उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पंकज दुबे एवं रीतिका गुप्ता ने पक्ष रखा था। नागरिक उपभोक्ता मंच की तरफ से डॉ. पीजी नाजपाण्डे मौजूद रहें।
नए कानून को लेकर है बवाल
बता दें हिट एंड रन के लिए लाए गए नए कानून के तहत यदि कोई वाहन चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। इससे पहले ऐसे मामलों में कुछ ही दिनों में आरोपित चालक को जमानत मिल जाती थी। पहले इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था। इसी कानून को लेकर देश भर के ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं। जिससे आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।