मध्यप्रदेश

एमपी: हाईकोर्ट ने अस्वीकार की एमपीपीएससी परीक्षा स्थगित करने की मांग

Satna MP News
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MP Bhopal news: दायर याचिका में कहा गया था कि आयोग हाईकोर्ट (Highcourt) के अंतरिम आदेश और नियमों का पालन नहीं कर रहा है।

Bhopal News: मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) 19 जून को प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन कर रहा है। हाईकोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। गौरतलब है कि दायर याचिका में कहा गया था कि आयोग हाईकोर्ट (Highcourt) के अंतरिम आदेश और नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इस आधार पर प्रारंभिक परीक्षा 2021 को स्थगित किया जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजयकुमार मलिमठ और जस्टिस अंजली पालो की बेंच ने परीक्षा स्थगित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। साथ ही अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका भिंड के आकाश पाठक द्वारा दायर की गई थी।

पंचायत चुनाव का हवाला

याचिका में कहा गया था कि पंचायत तथा नगर पालिका चुनाव की ड्यूटी में ऐसे शासकीय कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जो पीएससी (PSC) की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारियों चुनाव संबंधित ट्रेनिंग 18 जून तक दी जाएगी। अगले ही दिन 19 जून को परीक्षा है। जिन अभ्यर्थियों की ड्यूटी किसी अन्य जिले में है उन्हें परेशानी हो सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पूरी

याचिका की सुनवाई के दौरान लोक सेवा आयोग की तरफ से बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है। डबल बेंच ने सुनवाई के बाद परीक्षा स्थगित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया। अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और लोक सेवा आयोग को अनावेदक बनाया गया है।

Ankit Pandey | रीवा रियासत

Ankit Pandey | रीवा रियासत

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