मध्यप्रदेश

MP High Court: एमपी हाईकोर्ट का निर्देश, 20 दिन में खत्म हो स्टूडेंट्स के परीक्षा, 31 मार्च तक घोषित हो यूनिवर्सिटी परिणाम

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MP High Court: एमपी के कालेजों की परीक्षा हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश.

MP High Court: विश्वविद्यायलों एवं कालेजों में परीक्षा समय पर न हो पाने एवं परीणाम की लेट लतीफी को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाई कोर्ट द्वारा कॉलेज के एग्जाम 20 दिन में खत्म कर 31 मार्च तक रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल कोरोना की वजह से देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई के साथ ही एग्जाम भी प्रभावित हो रहे हैं. हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का टाइम टेबल पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है। इससे छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है और इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए है।

कालेजों को भेजा गया पत्र

छात्रा की डीटेल कॉलेजों को 10 फरवरी 2022 तक यूनिवर्सिटी में जमा कराना होगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस जारी करते हुए बताया गया कि 20 दिन में ऑफलाइन एग्जाम का दूसरा फेज खत्म करना होगा।

दरअसल कोर्ट के निर्देश के बाद देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजों को पत्र लिखकर प्रोसेस पूरी करने के निर्देश दिए है। कोर्ट के निर्देश एवं देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए पत्र के बाद माना जा रहा है कि कालेजों में परीक्षाएं जल्द ही पूरी करवाई जाएगी तो वही परिणाम भी समय पर घोषित किए जाएगें। इससे छात्रों को अगले समेस्टर की पढ़ाई करने का पूरा मौका मिलेगा।

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