मध्यप्रदेश

MP High Court: होमगार्ड सैनिकों के लिए गुड न्यूज, अब 2 माह के अवकाश का भी उन्हे मिलेगा वेतन, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

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MP High Court: एमपी हाईकोर्ट ने होमगार्ड सैनिक को कॉल ऑफ की अवधि का वेतन दिए जाने के आदेश दिए है.

MP High Court: एमपी के होमगार्ड सैनिकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उन्हे कॉल ऑफ सैलरी दिए जाने का आदेश दिए गया है। इस सबंध में राज्य सरकार के वकील ने भरोसा दिलाए है कि जल्द ही होमगार्ड सैनिक को अवकाश काल का वेतन भुगतान किए जाएगा। दरअसल राज्य सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अभिवचन किया है कि होमगार्ड को 2 महीने की कॉल ऑफ की अवधि का वेतन दिया जाएगा।

दो न्यायाधीशों की युगल पीठ ने की सुनवाई

जानकारी के तहत होमगार्ड सैनिकों के वेतन को लेकर दो न्यायाधीशों की युगल पीठ ने सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की युगल पीठ द्वारा दो माह की छुट्रटी अवधी कॉल का भी वेतन तय समय दिए जाने के आदेश जारी किए जाने पर राज्य सरकार के वकील ने कहां कि एक माह में होमगार्ड सैनिकों का वेतन भुगतान किए जाएगा।

होमगार्ड सैनिकों ने दायर की थी याचिका

दरअसल होमगार्ड सैनिकों को शासन के द्वारा महज अंशदान के आधार पर डूयूटी अवधि काल में पैसे दिए जाते थे। जिसकों लेकर होमगार्ड सैनिकों ने एक अवमानना याचिका दायर किए थें। 2010 में होमगार्ड कर्मचारियों को उच्च न्यायालय में याचिका द्वारा उनके नियमितीकरण और आरक्षकों के समान वेतन सहित कई अन्य मांगों को शामिल किया गया था। 2011 में हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को स्वीकार कर राज्य सरकार को निर्देश दिए थें कि होमगार्ड सैनिकों के लिए सेवा नियम बनाए जाएं और उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जाए। सरकार द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखा था।

कोर्ट के आदेश पर बना नियम

कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने होमगार्ड सैनिकों के लिए सेवाकाल नियम बनाए और उन्हे 10 माह को सवो कॉल एवं दो माह का कॉल ऑफ दे दिया गया था। इस अवधि में उनका वेतन भुगतान नही किया जा रहा था। जिसके चलते होमगार्ड सैनिक एक बार फिर न्यायालय की शरण में पहुचें थें। जिस पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 को इसमें स्टे आदेश जारी कर दिया था।

हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। इस पर चली सुनवाई के बाद एक बार फिर राज्य सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में अभिवचन दिया है कि 1 महीने के भीतर होमगार्ड सैनिकों को 2 महीने का कॉल ऑफ दिलवाया जाएगा।

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

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