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हाईकोर्ट ने मेडिकल विवि के वीसी व रीवा-सागर मेडिकल के डीन को दिया नोटिस, मांगा जबाब
Madhya Pradesh News: एमबीबीएस की सप्लीमेंटी परीक्षा को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने जबलपुर मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के वीसी एवं रीवा-सागर मेडिकल कॉलेज के डीन को नोटिस जारी करके जबाब मांगा है। जानकारी के तहत यह मामला एमबीबीएस सेकेंड ईयर की पूरक परीक्षा देने वाले छात्रों को तृतीय वर्ष की परीक्षा में शामिल न किए जाने की चुनौती से संबंधित है। जिसमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के वीसी, सागर व रीवा मेडिकल कालेज के डीन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस तरह की लगाई गई है याचिका
खबरो के तहत विकास सिसोदिया, मनीष किरार व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने 6 से 27 जून तक सप्लीमेंटी परीक्षा दी है। अभी उनके सेकेंड ईयर के प्रेक्टिकल एग्जाम जारी हैं। याचिका कर्त्ताओ के अधिवक्ता का कहना है कि विवि प्रशासन ने 16 जून को अधिसूचना जारी कर तृतीय वर्ष की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी। इसके बाद 30 जून को अधिसूचना जारी कर पूरक छात्रों को थर्ड ईयर की परीक्षा में शामिल करने से अपात्र घोषित कर दिया।
मेडिकल काउंसिल की दी गई दलील
याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता के द्वारा दलील दी गई कि मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया की स्पष्ट गाइडलाइन है कि परिणाम घोषित होने के 6 से 8 सप्ताह में पूरक परीक्षा कराएं और उसके बाद 10 दिन में उसका रिजल्ट घोषित करें ताकि छात्र अगले सत्र की परीक्षा में शामिल हो सकें।
गाइड लाइन का नही किया गया पालन
दलील में कंहा गया कि चूंकि इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, इससे छात्रों का भविष्य खराब होगा। इस पर अंकुश लगाया जाए। क्योकि इससे छात्रों का करियर खराब होगा और उनमें हताशा आएगी।