मध्यप्रदेश

MP Government DA: पेंशनर्स को शिवराज सरकार का तोहफा, जल्द जेब में आएगी मोटी रकम..

MP Government Pensioners DA
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MP Government Pensioners DA: एमपी सरकार द्वारा पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत कर सभी विभागों को स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

MP Pensioners DA Order 2022 in Hindi: सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश के पेंशनर्स सौगात दी है। बता दें की एमपी राज्य शासन (MP State Government) ने पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत कर सभी विभागों को स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

जनसम्पर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को एक मई (भुगतान माह जून 2022) से छटवें वेतन मान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 174 प्रतिशत की दर से एवं सातवें वेतनमान में 22 प्रतिशत की दर से मंहागाई राहत स्वीकृत है। राज्य शासन के आदेश पर मंहगाई राहत की दर में एक अगस्त 2022 से छटवां वेतनमान में मंहगाई राहत दर 189 प्रतिशत और सातवां वेतनमान में 28 प्रतिशत होगी। बढी दर सितम्बर 2022 से देय होगी।

इन्हे मिलेगा लाभ

मिली जानकारी के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी।महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी महंगाई राहत वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश अनुसार देय होगी।

इन्हे नहीं मिलेगा लाभ

यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परंतु यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में हैं तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी।

ऐसे पेंशनरों, जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी। यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थानों /मंडलों/ निगमों आदि में संविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।

महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपए के अपूर्ण भाग को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जायेगा। संचालक पेंशन को बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करने तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पेंशनरों को स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करें।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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