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MP Gangster Act: अब मध्य प्रदेश में लागू होगा गैंगस्टर एक्ट, बढ़ेगी पुलिस की पाॅवर
Madhya Pradesh Gangster Act News: मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh) द्वारा जल्द ही उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) की तर्ज पर गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) लागू किया जायेगा। इस एक्ट का ड्राफ्ट गृह विभाग ने फाइनल कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह (CM Shivraj Singh) की सैद्धांतिक सहमति के बाद कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
इसके तहत मध्य प्रदेश गिरोहबंदी और समाज विरोधी कार्यकलाप निवारण विधेयक 2021 में अवैध खनन, मिलावटी शराब, नकली दवाओं का व्यापार, मानव तस्करी, ड्रग्स, अवैध हथियार का निर्माण, व्यापार जैसे ऑर्गनाइज्ड क्राइम संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रावधान हैं। संभावना है कि सरकार इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र या फिर साल 2022 के बजट सत्र में पेश कर सकती है।
सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित एक्ट में पुलिस को आरोपित से पूछताछ के लिए रिमांड की अवधि दो माह तक मिल सकेगी। कलेक्टर्स को यह अधिकार होंगे कि वे आरोपियों की संपत्ति की जांच कर सकेंगे। यदि घोषित स्रोत से अधिक संपत्ति होना प्रमाणित होता है तो उसे राजसात सरकारी कब्जे में किया जा सकेगा। आरोपी को ही यह साबित करना होगा कि उसने वैधानिक तरीके से संपत्ति अर्जित की है।
कोर्ट में अलग से सुनवाई की होगी व्यवस्था
पुलिस को पूछताछ करने के लिए अधिक समय मिलेगा। इस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों पर न्यायालय में अलग से सुनवाई की व्यवस्था रहेगी ताकि निर्णय जल्द हो सके। खास बात यह है कि गवाहों को सुरक्षा देने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसके दायरे में वे सभी अपराध शामिल किए गए हैं जिसमें एक से अधिक व्यक्ति की भूमिका होती है।
इस विधेयक को कैबिनेट में मिल चुकी मंजूरी
शिवराज कैबिनेट (CM Shivraj Cabinet) ने दो दिन पहले ही लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत साम्प्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना-प्रदर्शन या जुलूस के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी है।