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MP Dog And Cat License New Rules: एमपी में कुत्ता-बिल्ली, गाय-बैल पालने को लेकर आया नया नियम, फटाफट जाने Latest Update
MP Dog And Cat License New Rules: अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आपको कुत्ता, गाय, बिल्ली, बैल, भेड़, बकरी पालने का शौक है तो अब उनका खर्चा उठाने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी साथ में मध्य प्रदेश सरकार से लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस इन पालतू जानवरों को पालना आपके लिए कष्टदाई सिद्ध हो सकता है।
कराना होगा रजिस्ट्रेशन
नियम के मुताबिक इन पालतू जानवरों को पालने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी जानवरों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। इस नियम में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि यह नियम सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए लागू हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में इस प्रतिबंध का कोई असर नहीं पड़ेगा।
देनी होगी फीस
जानकारी के अनुसार गाय बैल का रजिस्ट्रेशन करवाने पर 200 रूपए लगेंगे। यह 1 वर्ष के लिए है। अगले वर्ष रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने पर 100 रूपए देने होंगे।
कुत्ता और बिल्ली पाने वालों को रजिस्ट्रेशन के 150 रुपए देने होंगे। वहीं रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करवाने पर 1 वर्ष में 50 रुपए का शुल्क लगेगा।
रजिस्ट्रेशन के समय उनका के अलावा मालिक को बताना होगा कि उनके रहने खाने तथा मल मूत्र निकासी की क्या व्यवस्था की गई है।
बताया गया है कि अगर सभी जानकारी संतोष जनक नहीं पाई जाती तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।
लगेगी पेनल्टी
इस नए नियम के मुताबिक नगरी क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति को पालतू जानवर पालता है तो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। अगर उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता और पशुओं को पाला जाता है तो जानकारी होने पर या शिकायत मिलने पर पेनल्टी का प्रावधान किया गया है।
साथ में बताया गया है कि अगर पशुपालको के पालतू पशु यहां वहां विचरण करते हुए मिल गए तो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। यहां तक कि उन्हें कांजी हाउस भी ले जाया जा सकता है।