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MP Board New Rules: मध्यप्रदेश के छात्रों के बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा के बदले यह नियम, नई गाइडलाइन्स जारी
MP Board New Rules: एक बार फिर मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए 5वीं और 8वीं को बोर्ड परीक्षा (Board Exam) में शामिल कर लिया है।अब पूर्व की भांति कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पास करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब वही छात्र पास होंगे जिनके द्वारा परीक्षा पास किया जायेगा। मतलब अब छात्र जबरन पास नहीं होंगे। उन्हें पढ़कर ही पास होना होगा।
राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी की गाइडलाइन
मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा विभाग (Madhya Pradesh State Education Department) द्वारा जारी की गई गाइडलाइन (New Guidelines) के अनुसार अब पांचवी और आठवीं में उन्हीं छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जो अच्छे अंक अर्जित कर शिक्षा केंद्र के निश्चित किए गए अंक ग्रेट को प्राप्त करेगा।
फेल और सप्लीमेंट्री भी होंगे छात्र
पूर्व में शिक्षा की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसमें कहा गया था आठवीं तक के किसी भी छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन छात्रों में पढ़ाई के प्रति बढ़ती अरुचि को देखते हुए। अब परीक्षा में पास होने, सप्लीमेंट्री होने तथा पूरक होने की पूर्व व्यवस्था लागू कर दी गई है।
नहीं मिलेगा प्रमोशन
राज्य शिक्षा डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए नियम के अनुसार अगर छात्र फेल हो जाता है तो उसे अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसे विद्यालय से पास न होने की स्थिति पर निष्कासित भी नहीं किया जाएगा। वही पूरक होने वाले छात्रों को उक्त विषय की पुनः परीक्षा देनी होगी। उत्तरण होने के बाद ही अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा के संबंध में एक और फेरबदल किया गया है। जानकारी के अनुसार पांचवी और आठवीं के विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका अलग-अलग नहीं दी जाएगी। उसके स्थान पर प्रश्न पत्र में ही उत्तर की व्यवस्था रहेगी। जिसमें छात्र उत्तर लिखकर शिक्षक के पास जमा कर देंगे।