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मध्यप्रदेश
एमपी के सीधी में किशोरी से दुष्कृत्य, न्यायालय ने दी 11 साल की सजा
Suyash Dubey | रीवा रियासत
31 May 2022 4:12 PM IST
Updated: 2022-05-31 10:43:11
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Sidhi MP News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कृत्य करने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को 11 साल के सश्रम कारावास और 2 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
Sidhi MP News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कृत्य करने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को 11 साल के सश्रम कारावास और 2 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी मो. अली मंसूरी 29 वर्ष निवासी चुरहट को जेल भेज दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि 2018 में अपनी बहन के यहां जाने के लिए जीप में बैठकर चुरहट आई थी। रामनगर मोड़ के पास किशोरी एक चक्की के समीप बैठी थी। इसी दरमियान यहां पहुंचे आरोपी ने किशोरी को बाइक में बैठने के लिए कहा। जब किशोरी ने मना किया तो आरोपी ने जर्बजस्ती किशोरी को बाइक में बैठा लिया। क्षेत्र में नहर किनारे किशोरी से दुष्कृत्य किया। किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। बीते दिवस विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वारा आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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