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एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हुए बड़े बदलाव, जानिए
मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) को शुरू कर दिया है।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में इस योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं। जानकारी के मुताबिक योजना के तहत सामूहिक कन्या विवाह/निकाह कार्यक्रम का सुचारू रूप से आयोजन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला एवं निकाय स्तरीय समितियों का गठन जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जायेगा एवं इन समितियों में वरिष्ठ शासकीय अधिकारी भी सदस्य होंगे।
बैठक में निर्णय लिया गया की जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा जिले के प्रत्येक निकाय के लिए सामूहिक विवाह एवं निकाह हेतु 2-2 तिथियों का वित्तीय वर्षवार कैलेण्डर जारी होगा। इस कैलेण्डर का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे इच्छुक जोड़ों द्वारा समय पर आवेदन किया जा सकें।
MP Kanya Vivah Yojana: लाभ
योजना के तहत कन्या को 49 हजार रूपये की राशि गृहस्थी की स्थापना हेतु आवश्यक उपहार सामग्री प्रदाय की जायेगी। जिला एवं निकाय स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह आयोजन समिति प्रदाय की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करेगी।
MP Kanya Vivah Yojana Online Application
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्वानुसार रहेगी, जिसके अनुसार वर-वधु को सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम के आयोजन की तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त आवेदन करना होगा।
MP Kanya Vivah Yojana: आवेदन प्रक्रिया
विवाह हेतु हितग्राहियों की पात्रता की जाँच सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिवस पूर्व पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की होगी। सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम का सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। योजना की शेष शर्ते पूर्वानुसार यथावत रहेगी। योजना में किये गये सभी संशोधनों को समाहित कर नवीन दिशा-निर्देश एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे।