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एमपी: कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, उर्वरक-कीटनाशक व बीज के 68 व्यापारियों के लायसेंस निरस्त
MP Jabalpur News: उप संचालक कृषि विभाग के रवि कुमार आम्रवंशी ने कहा कि जबलपुर जिले में विगत अनेक वर्षो से उर्वरक, कीटनाशी, बीज के लाईसेंस व्यापारियों द्वारा बनवाये गये थे, किन्तु उनके द्वारा व्यापार नहीं किया जा रहा था।
अत: अनुविभागीय कृषि अधिकारी, वरिष्ठ कृषि अधिकारी व उर्वरक निरीक्षक के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर सभी लाईसेंसधारियों का सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है। उर्वरक, कीटनाशी, बीज निरीक्षक सिहोरा एवं मझौली द्वारा सत्यापन उपरांत निरस्तीकरण की अनुशंसा के उपरांत निम्नलिखित लायसेंसो का निरस्तीकरण किया गया।
जिसमें उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा कीटनाशी अधिनियम 1968 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सिहोरा के 7 प्रतिष्ठानों का लायसेंस निरस्त किया गया जिसमें भैरो फर्टिलाईजर्स, किसान सेवा केन्द्र जुझारी, विकास कृषि केन्द्र खितौला बाजार, भगवती कृषि केन्द्र, शिवाय कृषि केन्द्र मझगवां, शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. टिकरिया, श्री बालाजी कृषि केन्द्र खितौला है।
इसी प्रकार बीज नियंत्रण आदेश 1983 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 5 संस्थानों का लायसेंस निरस्त किया गया जिसमें भगवती कृषि केन्द्र, शिवाय कृषि केन्द्र मझगवां, शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. टिकरिया, बालाजी कृषि केन्द्र खितौला और श्रीराम सीडस एवं बायो फर्टिलाइजर संस्थान हैं। कीटनाशी अधिनियम 1968 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 20 संस्थानों का लायसेंस निरस्त किया गया जिसमें अनमोल कृषि केन्द्र सिमरिया आलासूर, राधा रानी कृषि केन्द्र छपरा, मॉ नर्मदा कृषि केन्द्र पोण्डा, राज कृषि केन्द्र दिनारी खम्हरिया, कार्तिक कृषि केन्द्र, भूमि कृषि केन्द्र कैलवास, शिवराज कृषि केन्द्र मझौली, वराह कृषि केन्द्र मझौली, अनूप कृषि केन्द्र बरगी, विनय कृषि केन्द्र दिनारी खम्हरिया, कृषक जन एग्रीटेक कांकरदेही मझौली, चौरसिया ट्रेडर्स मझौली, शिव ट्रेडर्स कांकरदेही मझौली, पटेल कृषि केन्द्र मोहला, क्षत्रिय कृषि केन्द्र, एस. कृषि केन्द्र पोण्डा, बाके ब्रदर्स दिनारी खम्हरिया, साक्षी कंज्यूमर प्रा. लिमि. कांकरदेही, विवेक कृषि केन्द्र इंद्राना एवं कुशवाहा कृषि केन्द्र पोण्डा संस्थान हैं।
जानकारी के अनुसार उर्वरक नियंत्रण 1985 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 16 संस्थानों का लायसेंस निरस्त किया गया जिसमें अनमोल कृषि केन्द्र सिमरिया आलासूर, वर्धमान ट्रेडर्स इंद्राना, राधारानी कृषि केन्द्र छपरा, बाके ब्रदर्स दिनारी खम्हरिया, मॉ नर्मदा कृषि केन्द्र पोण्डा, निमित्त ट्रेडर्स दर्शनी, राज कृषि केन्द्र दिनारी खम्हरिया, मोदी कृषि केन्द्र मझौली, कार्तिक कृषि केन्द्र, भूमि कृषि केन्द्र कैलवास, शिवराज कृषि केन्द्र मझौली, वराह कृषि केन्द्र मझौली, अनूप कृषि केन्द्र दिनारी खम्हरिया, कृषक जन एग्रीटेक कांकरदेही मझौली, एवं चौरसिया ट्रेडर्स मझौली संस्थान हैं।
बीज नियंत्रण 1983 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 13 संस्थानों का लायसेंस निरस्त किया गया जिसमें अनमोल कृषि केन्द्र सिमरिया आलासूर, राधारानी कृषि केन्द्र छपरा, मॉ नर्मदा कृषि केन्द्र पोण्डा, राजा कृषि केन्द्र दिनारी खम्हरिया, भूमि कृषि केन्द्र कैलवास, शिवराज कृषि केन्द्र मझौली, वराह कृषि केन्द्र मझौली, अनूप कृषि केन्द्र बरगी, कृषक जन एग्रीटेक कांकरदेही मझौली, चौरसिया ट्रेडर्स मझौली, शिव ट्रेडर्स कांकरदेही मझौली, एस कृषि केन्द्र पोण्डा एवं कुशवाहा कृषि केन्द्र पोण्डा संस्थान हैं।