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फल विस्तार क्षेत्र योजना के तहत उत्पादन को बढ़ावा देने मध्य प्रदेश सरकार दे रही भारी सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन शुरू
पारंपरिक खेती के साथ किसानों को फल सब्जी की खेती करने सरकार कई योजनाओं के माध्यम से प्रेरित कर रही है। इसी प्रयास में मध्य प्रदेश सरकार फल क्षेत्र विस्तार योजना (Madhya Pradesh Government Fruit Area Expansion Scheme) संचालित कर रही है। जिसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अलग फल के उत्पादन पर किसानों को लगभग 50 प्रतिशत की सब्सिडी देकर प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना का संचालन उद्यानिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए 15 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
फसलवार चयनित जिले
फल क्षेत्र विस्तार योजना (Fruit Area Expansion Scheme) के तहत जिलेवार फलों के उत्पादन के लिए नाम चयनित किया गया है। जिसमें प्रदेश के अलीराजपुर, धार, शिवनी, आगर मालवा, राजगढ़, अनूपपुर, बैतूल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, भोपाल, होशंगाबाद व सीहोर जिले के किसान सीताफल, संतरा, आम, अमरूद जैसे फलों का उत्पादन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वही अमरूद की खेती करने के लिए के श्योपुर जिले के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। अमरूद, नींबू, केला के लिए प्रदेश के विदिशा जिले के सामान्य के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसान योजना का लाभ ले सकते हैं।
50 प्रतिशत मिलती है सब्सिडी
किसानों को फल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत फल की खेती करने पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। यह सब्सिडी 3 वर्षों के अंतराल में 60 : 20 : 20 के अनुपात में आती है।
कैसे करें आवेदन
वैसे तो करने जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर रखा है लेकिन निश्चित लक्ष्य से 10 प्रतिशत ज्यादा किसान आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2021 से शुरू हो गई है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
फल क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ लेने किसानों को कुछ आवश्यकता दस्तावेजों की जरूरत होती है। जिसमें आवेदक किसान का आधार कार्ड, खसरा बी 1 की नकल, पासबुक के प्रथम पृष्ठ के छाया प्रति व जाति प्रमाण पत्र लगता है।