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मध्य प्रदेश सरकार ने फिक्स किया पुलिस जवानों का किट भत्ता
भोपाल (Bhopal) मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने आरक्षक, प्रधान आरक्षक, नव आरक्षकों का नकद किट भत्ता फिक्स कर दिया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी पत्र के अनुसार पुलिस की समस्त इकाईयों में पदस्थ नव आरक्षकों, प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों को किट की जीवनावधि के आधार पर नकद किट भत्ता वितरण किया जा रहा है।
वर्तमान में कुल 30 सामग्री की अवधि नियत है। प्रत्येक सामग्री की अवधि पूर्ण होने पर नियत राशि दी जाती है। इस व्यवस्था से रखरखाव में अनावश्यक समय एवं लेखा संधारण में त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है।
राज्य सरकार के जारी पत्र के माध्यम से निर्धारित जीवन अवधि एवं मापदण्ड के अनुरूप समस्त किट सामग्रियों का उसके जीवन अवधि के आधार पर वार्षिक लागत की गणना की जाकर वार्षिक तौर पर एक मुश्त भुगतान की जाएगी।
बता दें कि यदि किसी पुलिस कर्मी का स्थानांतरण किसी अन्य इकाई में हो जाता है तो जून माह का वेतन भुगतान करने वाली इकाई के द्वारा किट भत्ता की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह यदि किसी पुलिस कर्मी का स्थानांतरण सामान्य जिले से नक्सल प्रभावित जिले या एडी जिले में होता है तो उसे 30 जून की स्थिति में नक्सल एवं एडी जिले के लिये लागू किट भत्ता भुगतान किया जाएगा।
बताया गया है कि यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगी। इसके बाद किसी भी पुलिस कर्मी को किट की किसी सामग्री के लिये पृथक-पृथक भुगतान नहीं किया जायेगा। उसे प्रत्येक वर्ष की 30 जून की स्थिति में एकमुश्त किट भत्ता का भुगतान किया जाएगा।