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एमपी में अब तय रेट से अधिक पर शराब बेची तो खैर नहीं, 14 दुकानों पर प्रकरण दर्ज, लाइसेंस हो सकता है निलंबित
मध्यप्रदेश में अब निर्धारित रेट से अधिक दाम पर शराब बेचना ठेकेदारों को भारी पड़ सकता है। आबकारी विभाग ने एमपी के जबलपुर में बड़ी कार्रवाई की है। 14 दुकानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विभाग को इस आशय की शिकायत मिली थी कि इन दुकानों में निर्धारत दर से अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही है; जिस पर विभाग द्वारा इन शराब दुकानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए।
एमआरपी से अधिक पर कर रहे थे बिक्री
शराब माफिया की मुनाफाखोरी की करतूत और खुलेआम मचाई गई लूट का मामला भोपाल में मंत्रालय तक और ग्वालियर में आबकारी आयुक्त तक पहुंच चुका है। आबकारी विभाग ने जबलपुर में 14 शराब दुकानों के खिलाफ प्रकरण बनाया गया है। जिसमें इन दुकानों में एमआरपी से अधिक दर पर शराब बिक्री की जा रही थी। यहां पर यह बता दें कि शराब दुकानों में मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। शराब ठेकेदार और उनके गुर्गे ग्राहकों से मनमानी दाम वसूलते हैं। किंतु अब आबकारी विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई से इनकी मनमानी पर अंकुश लग सकेगा।
लाइसेंस हो सकता है निलंबित
एमआरपी से अतिरिक्त दर पर शराब बेचने के 14 दुकानों के खिलाफ आबकारी विभाग ने प्रकरण तैयार किए हैं। इनकी सुनवाई जबलपुर जिला कलेक्टर के न्यायालय में होगी। यदि कलेक्टर द्वारा इनको दोषी पाया जाता है तो इनकी शराब दुकानों के लाइसेंस भी निलंबित किए जा सकते हैं। एमएसपी और एमआरपी विक्रय दर पर सख्ती से पालन हो यह जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाएगा।
हर दुकान में रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य
संचालित हो रहीं हर शराब दुकानों में रेट लिस्ट का भी लगाना अनिवार्य किया गया है। इस नियम का भी पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा। जबलपुर में सिंडिकेट बनाकर पिछले तीन सप्ताह से शराब दुकान संचालकों ने लूट मचा रखी थी। शराब माफिया सिंडिकेट के द्वारा प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए मनमाने दाम पर एमआरपी से अधिक दर पर शराब बेचने का कार्य करते थे। किन्तु अब आबकारी विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई से इनकी मनमानी पर अंकुश लग सकेगा। मनमानी कर रहे सिंडिकेट की हरकतों को रोकने के लिए उड़नदस्ता अपना काम करेंगे।