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मध्यप्रदेश
MP में शराबबंदी: 16 शहरों में शराब प्रतिबंधित, बाहर से शराब लाने वालों पर होगी कार्रवाई
Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत
14 Jan 2025 11:31 AM IST
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मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला! उज्जैन और महेश्वर समेत 16 धार्मिक शहरों में होगी पूर्ण शराबबंदी। जानिए कौन-कौन से शहर हैं शामिल और क्या हैं नए नियम।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने शराब को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 16 धार्मिक शहरों में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह घोषणा की है। यह नियम नई शराब नीति में शामिल किया जाएगा जो फरवरी 2025 से पहले लागू होगी।
नए नियम क्या हैं?
- इन 16 शहरों में नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी।
- पुरानी दुकानों को बंद कराया जाएगा।
- बाहर से शराब लाकर बेचने वालों को सज़ा मिलेगी।
शराबबंदी में कौन-कौन से शहर हैं शामिल?
- ओंकारेश्वर (खंडवा)
- मंडला शहर
- पन्ना नगर
- दतिया
- जबलपुर शहर
- चित्रकूट (सतना)
- मैहर
- सलकनपुर (सीहोर)
- महेश्वर (खरगोन)
- अमरकंटक (अनूपपुर)
- उज्जैन
- मुलताई (बैतूल)
- मंडलेश्वर (खरगोन)
- पशुपतिनाथ मंदिर (मंदसौर)
- ग्वारीघाट (जबलपुर)
- बरमान घाट (नरसिंहपुर)
पहले भी हो चुकी है शराबबंदी
इससे पहले भी मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कई प्रयास किए जा चुके हैं। 2016-17 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी के 5 किमी के दायरे में शराबबंदी की थी। यह नियम अभी भी लागू है। इसके अलावा, उज्जैन समेत कुछ धार्मिक शहरों में भी शराब की बिक्री पर कुछ प्रतिबंध थे, लेकिन उनका सही से पालन नहीं हो रहा था।
उमा भारती से मिले थे CM
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शराबबंदी का यह फैसला पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मिलने के बाद लिया है। उमा भारती ने अपने कार्यकाल में नशे के खिलाफ काफी काम किया था।
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