- Home
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- Ladli Behna Yojana In...
Ladli Behna Yojana In MP: महिलाओ को मिली दोगुनी ख़ुशी, अकाउंट में हर महीने ₹10000 देने का ऐलान
ladli behna yojana
Ladli Behna Yojana In MP | Ladli Behna Yojana In Madhya Pradesh: Ladli Bahana Yojana New Update: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत मार्च 2023 में महिलाओ के हित को देखते हुए की गई थी. इस योजना का मकसद करोड़ो महिलाओ को आर्थिक रूप से मजबूत करने में है. लाड़ली बहना योजना की चार क़िस्त 1000 रूपए महीने के रूप में पहुंच चुकी है. पांचवी क़िस्त 10 अक्टूबर को अकाउंट में भेजी जाएगी. शिवराज ने ऐलान किया है की अक्टूबर से हर महिला के अकाउंट में 1250 रूपए महीने भेजा जायेगा.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि लाडली बहना योजना की ₹1250 प्रति माह की राशि है इसको बढ़ाकर ₹3000 महीने किया जाएगा. इसके बाद ये राशि बढ़ती जाएगी और 10000 रूपए में जाकर रुकेगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की बहनों की आमदनी हर महीने ₹10 हजार कराने के लिए जी जान से तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। भाई-बहन मिलकर इस सपने को सच करेंगे।
तुम्हारा भाई तुम्हें वचन देता है कि बहनों की आमदनी हर महीने ₹10 हजार कराने के लिए जी जान से तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा।
— Women & Child Development Department, MP (@mp_wcdmp) September 10, 2023
भाई-बहन मिलकर इस सपने को सच करेंगे : सीएम श्री @ChouhanShivraj #मुख्यमंत्री_लाड़ली_बहना_योजना #शिवराज_की_लाड़लियां #JansamparkMP pic.twitter.com/aMdGyeUMDA
हर महीने मिलेंगे 10000 रूपए
शिवराज सरकार घोषणा की गई है। उसके लिए सरकार द्वारा अलग-अलग योजनाए संचालित की जाएंगी जिससे हर महिला की आमदनी हर महीने ₹10,000 रूपय तक पहुंच जाएगी.
दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- स्वयं का समग्र आईडी
- परिवार का समग्र आईडी
- बैंक खाता जो आधार से लिंक हो
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
पात्रता
- लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिला विवाहित होना चाहिए तभी आवेदन कर पाएंगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिला के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत विधवा , तलाकशुदा , परित्यक्त महिलाऐं भी पात्र होंगी।
- लाडली योजना में अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के पात्र होंगे।