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MP Ladli Behna Yojana 2023: 15 मार्च से भरे जायेंगे लाड़ली बहना योजना के आवेदन पत्र, सालाना ₹12000 देगी शिवराज सरकार, फटाफट से जानें पात्रता केवल इन्हे ही मिलेगा लाभ
MP Ladli Bahna Yojana 2023
MP Ladli Behna Yojana 2023 Hindi Mei: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाड़ली बहना योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 मार्च को समारोह पूर्वक इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद पात्र महिलाओं के आवेदन पत्र दर्ज करने की प्रक्रिया 15 मार्च से आरंभ होगी। सभी वर्गों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के लिए विधानसभा एक मार्च को पेश किए गए बजट में 8 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
MP Ladli Behna Yojana Eligibility In Hindi, MP Ladli Behna Yojana Patrata
- योजना के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार 23 वर्ष से 60 साल तक की विवाहित महिलाएं इसकी पात्र होंगी।
- इसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता शामिल हैं।
- जिस परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन है उसकी भी सभी विवाहित महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी।
- आयु की गणना एक जनवरी को आधार मानकर की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही योजना का लाभ मिलेगा।
- यदि परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है तो उस परिवार की महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
Ladli Behna Yojana MP Important Documents
आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी जिसमें बैंक खाता और आईएफएससी का अंकन हो, देना अवश्यक है। आय प्रमाण पत्र के लिए स्वघोषित आय का घोषणा पत्र मान्य होगा।
लाड़ली बहनायोजना के आवेदन पत्र भरवाने के लिए प्रत्येक गांव तथा शहरी क्षेत्र के वार्डों में 15 मार्च से शिविर लगाये जायेंगे। इस योजना से पात्र महिला को हर महीने एक हजार रूपये की राशि उनके बैंक खाते में दी जायेगी। बैंक खाते से आधार संख्या लिंक होना आवश्यक है। प्रारंभिक तौर पर यह योजना पांच वर्षों के लिए लागू की गयी है।
CM शिवराज ने दिए निर्देश
मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाड़ली बहना योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 मार्च को समारोह पूर्वक इस योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभांवित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह योजना बहनों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजना है। इसके लिए सभी के आवश्यक दस्तावेज भरवाकर प्राथमिक कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाए। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं के आवेदन पत्र दर्ज करने की प्रक्रिया 15 मार्च से आरंभ होगी। सभी वर्गों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के लिए विधानसभा एक मार्च को पेश किए गए बजट में 8 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
चौहान ने कहा कि 23 वर्ष से 60 साल तक की विवाहित महिलाएं इसकी पात्र होंगी।इसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता शामिल हैं। जिस परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन है उसकी भी सभी विवाहित महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। आयु की गणना एक जनवरी को आधार मानकर की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही योजना का लाभ मिलेगा। यदि परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है तो उस परिवार की महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी जिसमें बैंक खाता और आईएफएससी का अंकन हो, देना अवश्यक है। आय प्रमाण पत्र के लिए स्वघोषित आय का घोषणा पत्र मान्य होगा। लाड़ली बहना योजना के आवेदन पत्र भरवाने के लिए प्रत्येक गांव तथा शहरी क्षेत्र के वार्डों में 15 मार्च से शिविर लगाये जायेंगे। इस योजना से पात्र महिला को हर महीने एक हजार रूपये की राशि उनके बैंक खाते में दी जायेगी। बैंक खाते से आधार संख्या लिंक होना आवश्यक है।
प्रारंभिक तौर पर यह योजना पांच वर्षों के लिए लागू की गयी है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन, सीईओ जिला पंचायत डॉ. सौरभ सोनवणे, अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री, उपायुक्त राजस्व एके ओहरी, उप संचालक सतीश निगम, सीडी सिंह, संयुक्त संचालक महिला बाल विकास श्रीमती ऊषा सिंह सोलंकी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।