मध्यप्रदेश

MP Uparjan 2023: लाखो किसानो के लिए जरूरी सूचना, गेहूं विक्रय के लिये पंजीयन 6 फरवरी से होगा शुरू, जानें नियमो से जुडी A TO Z जानकारियां

Madhya Pradesh Uparjan 2023 News
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MP Gehu Uparjan 2023: मध्य प्रदेश के लाखो किसानो के लिए जरूरी खबर है। गेहूं विक्रय के लिये पंजीयन 6 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जायेगा।

मध्य प्रदेश के लाखो किसानो के लिए जरूरी खबर है। बता दें की आपूर्ति नियंत्रक ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश भर में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय का पंजीयन 6 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जाएगा। उन्होने जानकारी दी है कि गेहूं विक्रय करने के लिए किसान अपना पंजीयन स्वयं के मोबाइल अथवा कम्प्यूटर पर कर सकते है।

बता दें की गेहूं विक्रय के लिए ग्राम पंचायतों के सुविधा केन्द्र, सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह, एफपीओ, एफपीसी केन्द्रों पर निःशुल्क पंजीयन कराया जा सकता है। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्रों पर निजी व्यक्तियों द्वारा सायबर कैफे पर 50 रूपए शुल्क जमा कराकर पंजीयन करवा सकते है।

ऐसे रुक सकता है पंजीयन

जिला आपूर्ति नियंत्रक ने जानकारी देते हुए बताया कि सिकमी, बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह, एफपीओ, एफपीसी केन्द्रों पर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसानों का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। दस्तावेजों में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा।

यह दस्तावेज हैं जरूरी

समर्थन मूल्य पर गेहूं उर्पाजन के पंजीयन के लिए आधार नम्बर का वेरिफिकेशन लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमैट्रिक डिवाइस से किया जाएगा। किसान के परिवार में जिन सदस्यों के नाम भूमि होगी वे सभी अपना पृथक-पृथक पंजीयन कराएं।

अगर जमीन अन्य जिले में है तो

किसान भूमि अगर अन्य जिले में है तो उस जिले में पंजीयन कराया जाएगा। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि किसानों को फसल बेचने के लिए एसएमएस की अनिवार्यताः को समाप्त कर दिया गया है। फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित ई-पंजीयन पोर्टल के नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि एवं समय के स्लाट का चयन कर गेहूं का विक्रय कर सकेंगे।

तकनीकी सेल गठित

मध्य प्रदेश भर में कृषक पंजीयन अवधि के दौरान पंजीयन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तरीय तकनीकी सेल गठित की गई है। यह तकनीकी सेल पंजीयन संबंधी समस्याओं के निराकरण एवं पंजीयन कार्य के सुचारू क्रियान्वयन की कार्यवाही से कलेक्टर (खाद्य) कार्यालय को अवगत करायेगी।

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