मध्यप्रदेश

एमपी की अवैध काॅलोनियां होंगी वैध, नगर निगम ने जारी की नई रेट लिस्ट, फटाफट जानें Latest Update

Sanjay Patel
9 Feb 2023 5:17 PM IST
एमपी की अवैध काॅलोनियां होंगी वैध, नगर निगम ने जारी की नई रेट लिस्ट, फटाफट जानें Latest Update
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एमपी की अवैध काॅलोनियों को वैध घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए बकायदा नगर निगम द्वारा नई रेट लिस्ट भी जारी कर दी गई है।

MP Illegal Colonies Declare Legal: एमपी की अवैध काॅलोनियों को वैध घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए बकायदा नगर निगम द्वारा नई रेट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अवैध काॅलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है जिससे अब जल्द ही इनके दिन बदल जाएंगे। विकास शुल्क जमा कर इन्हें वैध कराया जा सकेगा। यह काॅलोनियां केवल नगर निगम द्वारा ही विकसित की जा सकेंगी। तो आइए जानते हैं अवैध काॅलोनियों को वैध कराने की क्या रहेगी प्रक्रिया व कितना विकास शुल्क जमा करना होगा।

103 काॅलोनियां होंगी विकसित

राजधानी भोपाल में अवैध काॅलोनियों को वैध करने की कवायद तेज कर दी गई है। वर्ष 1998 में बनाई गईं 103 अवैध काॅलोनियों को बिल्डिंग परमिशन प्रदान की जाएगी। उस दौरान कुल 209 काॅलोनियां बनाई गई थीं जिनको अवैध करार कर दिया गया था। इसके साथ ही 25 साल पुरानी इन काॅलोनियों में नए रेट से अनुमति प्रदान की जाएगी। अवैध काॅलोनियों को फिर से विकास किए जाने का निर्णय हाल ही में शिवराज कैबिनेट द्वारा लिया गया था। जिसके बाद भोपाल नगर निगम इन अवैध काॅलोनियों को विकसित करने की कवायद में जुट गया है।

काॅलोनियों को वैध कराने कितना लगेगा विकास शुल्क

शिवराज कैबिनेट में अवैध काॅलोनियों को वैध करने के निर्णय के बाद भोपाल नगर निगम प्रशासन द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिसके लिए नई रेट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। भोपाल नगर निगम द्वारा इन काॅलोनियों के लिए 18 रुपए प्रति वर्ग फिट विकास शुल्क का निर्धारण किया गया है। नगर निगम प्रशासक की मानें तो 1998 में बनी 209 अवैध काॅलोनियों को पुनः विकसित करने की अनुमति 31 जनवरी 2022 को प्रदान की गई थी। वहीं नई विकास शुल्क के साथ 103 काॅलोनियों को बनाने की अनुमति 22 जुलाई 2022 को प्रदान की गई थी। कैबिनेट में लिए गए निर्णय के बाद अब यह काॅलोनियां विकसित हो सकेंगी। बताया गया है कि इन काॅलोनियों पर नगर निगम का ही आधिपत्य रहेगा। नगर निगम द्वारा यह चेतावनी भी दी गई है कि किसी अन्य इंजीनियर आर्किटेक्ट द्वारा इन काॅलोनियों का नक्शा नहीं जारी किया जाना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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