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एमपी: शहर में बनाना है घर तो लगाने होंगे पांच पेड़, अन्यथा लगेगा जुर्माना, गिरेगा घर
MP City Mei Ghar Banane Ke Niyam: शहर में घर बनाने की सोच रहे हैं तो नगरी निकाय का एक नियम अवश्य जान लें। साथ ही इस नियम का पालन करने का प्रण भी ले लें।क्योंकि अगर इस नियम के पालन में हीला हवाली की गई और जलवे के चक्कर में नियम का पालन नहीं किया गया तो फिर गड़बड़ ही गड़बड़ है। क्योंकि मध्य प्रदेश के रायसेन नगर पालिका परिषद में इस बात को लेकर सख्ती के फरमान जारी कर दिए गए हैं।
सीएमओ ने कही कार्यवाही की बात
नगर परिषद के सीएमओ सुधीर सिंह ने कह दिया है कि अगर भवन निर्माण के लिए स्वीकृत में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो कार्यवाही निश्चित है। उनका कहना है कि मकान मालिकों के विरुद्ध पेनाल्टी लगाने की कार्यवाही साथ में अगर आवश्यक हुआ तो उक्त निर्माण भी गिराया जा सकता है।
क्या कहता है नियम
नगरी प्रशासन के नियम के मुताबिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृति लेने पर नगर अधिकारी द्वारा कुछ शर्ते रखी जाती है। जिसमें से एक शर्त अंकुर अभियान के तहत करनी होती है। नगर पालिका के शर्त के मुताबिक भवन निर्माण की अनुमति में स्पष्ट रूप से प्रभु प्रदूषण मुक्त, जल संरक्षण, पर्याप्त हवा और प्रकाश की व्यवस्था की जिम्मेदारी निर्माण के समय मकान मालिक को करनी होती है। इसके लिए भवन में 5 पौधे लगाने की अनिवार्यता निश्चित की गई है।
मनमाने ढंग से बन रहे भवन
हकीकत तो यह है कि नगरीय निकाय में कहीं भी कोई भी भवन नियम कायदों का पालन करते हुए नहीं बनाया जा रहा है। यह सब नगर निगम नगर पालिका अधिकारियों की अनदेखी और मकान मालिक सभी संर्ता को दरकिनार करते हुए घर का निर्माण करवाते हैं।
बात अगर नियमों की करें तो घर के सामने करीब 10 फीट तथा घर के पीछे 5 फीट की जगह खुली छोड़ कर रखना आवश्यक है। लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चाहे आप किसी बड़े शहर में चले जाइए या फिर कस्बाई इलाके में। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है इसी का फायदा उठाकर मकान मालिक अपने पूरे प्लाट पर भवन का निर्माण करवा रहे हैं। कार्यवाही के नाम पर अधिकारी डराते जरूर हैं लेकिन कोई भी सार्थक पहल नहीं की जा रही।