मध्यप्रदेश

अनुकंपा नियुक्ति पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लाखो परिवारो को होगा लाभ

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एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) ने अनुकम्प नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाया है।

MP High Court Anukampa Niyukti News, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अनुकंपा नियुक्ति फैसला न्यूज़: अनुकंपा नियुक्ति पर मध्य प्रदेश अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके तहत अब बेटिया भी अनुकम्प नियुक्ति की हकदार होगी। मध्य प्रदेश में इंदौर खंडपीठ ने कहा है कि भले ही बेटी की शादी हो गई है, लेकिन वह अनुकंपा नियुक्ति पाने की हकदार रहेगी।

लाखों परिवार को होगा लाभ

हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला आ जाने से लाखों ऐसे आश्रित जो अनुकंपा नियुक्ति से वंचित हैं, उन्हें बड़ा फायदा मिला है। जानकारी के मुताबिक तरूणा परमार ने अपनी मां की अनुकम्पा नियुक्ति पाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थीं। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षिका के पुत्री के पक्ष में निणर्य सुनाया है।

शिक्षा विभाग ने आवेदन कर दिया था वापस

जानकारी के तहत संतोष परमार नेहरू नगर स्थित सरकारी कॉलेज में पढ़ाती थी। 2020 में उनका निधन हो गया। संतोष परमार दृष्टिहीन शिक्षिका थी। वही उनके निधन के बाद उनकी बेटी तरुणा द्वारा दिसंबर 2020 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया था। जिस वक्त 23 जुलाई 2021 को शिक्षा विभाग द्वारा उनके शादीशुदा होने का हवाला देते हुए उन्हें नियुक्ति देने से इंकार कर दिया गया था। जिसके बाद उन्होने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

बेटी है पूरी तरह से हकदार

महिला के अधिवक्ता आनंद अग्रवाल ने शिक्षा विभाग के आदेश को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए अनुकंपा नियुक्ति को लेकर तर्क दिया था। इस मामले में जस्टिस वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाइ करते हुए कहा कि भले ही बेटी शादीशुदा हो वह दूसरे घर चली गई हो लेकिन उसे अनुकंपा नियुक्ति पाने का पूरा अधिकार है। मां की जगह पर बेटी अनुकंपा नियुक्ति पाने की पात्रता रखती है।

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