मध्यप्रदेश

एमपी: हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त को लगाई फटकार, शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब

Suyash Dubey | रीवा रियासत
11 Dec 2022 3:15 PM
Updated: 11 Dec 2022 3:15 PM
Jabalpur High Court News
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Jabalpur MP News: उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी को फटकार लगाते हुए उनके एक आदेश पर हैरानी जताई है।

जबलपुर- उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी को फटकार लगाते हुए उनके एक आदेश पर हैरानी जताई है। हाईकोर्ट ने उनसे पूछा क सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मागने वाले आवेदक के खिलाफ आपने विभागीय जांच के आदेश क्यों दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त के इस आदेश को गंभीरता से लेते हुए चार हफ्ते में शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त से शपथ पत्र में जवाब मांगते हुए यह भी कहा कि सूचना आयुक्त यह भी बताएं कि आखिर क्यों सूचना के अधिकार एक्ट के तहत किस धारा के तहत आवेदक के खिलाफ आपने विभागीय जांच का निर्दे जारी किया है। हाईकोर्ट ने जवाब सतोषजनक न पाए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी है। उच्च न्यायालय जस्टिस विवेक अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।

क्या है मामला

हाईकोर्ट में राज्य सूचना आयुक्त के खिलाफ याचिका शिक्षक विवेकानंद मिश्रा द्वारा दायर की गई थी। शिक्षक ने बताया कि उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से सूचना के अधिकारी के तहत जानकारी मांगी गई थी। कई बार आवेदन देने के बाद भी जानकारी नहीं दी गई। जानकारी न मिलने पर शिक्षक ने अपील सूचना आयोग में दायर कर दी। सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने अपील में सुनवाई करते हुए आवेदक को जानकारी देने का निर्देश तो दिया।

लेकिन आवेदक विवेकानंद मिश्रा को आरटीआई के गलत इस्तेमाल का दोषी मानते हुए टीकमगढ़ कलेक्टर को उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए। राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दिए गए विभागीय जांच के आदेश को चुनौती देते हुए शिक्षक ने हाईकोर्ट की शरण ली। जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयुक्त को जवाब देने का निर्देश दे दिया।

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