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एमपी: प्ले स्कूल संचालन के लिए जारी हुई गाइडलाइन, संचालकों की मनमानी पर लगेगी लगाम
MP Play School Guidelines: राजधानी सहित प्रदेश भर में अब प्ले स्कूल संचालन के लिए गाइडलाइन तय कर दी गई है। इन स्कूलों के संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए ऐसा किया गया है। गौरतलब है कि अभी तक जो देखने में आ रहा था उसके अनुसार नियमों को दरकिनार कर प्ले स्कूल खोले जा रहे थे। यहां किसी भी तरह की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। जिससे जहां बच्चों को विकास भी बाधित हो रहा था, वहीं अभिभावकों की गाढ़ी कमाई का भी उपयोग नहीं हो पा रहा था। अब गाइडलाइन तय होने से माना जा रहा है कि इस समस्या पर अंकुश लग जाएगा।
अब क्या होगा
बताया गया है कि स्कूल संचालित करने की नई व्यवस्था के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी प्री नर्सरी, केजी व प्ले स्कूलों को मान्यता देंगे। जिस स्थान पर स्कूल खोला जाएगा, उसका स्थानीय अधिकारी निरीक्षण करेंगे। तय मापदंडो के अनुसार पाए जाने पर ही संचालन की अनुमति दी जाएगी। नई गाइडलाइन के अनुसार प्ले स्कूल खोलने वालों को जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। अब मनमर्जी से कहीं पर भी प्ले स्कूल नहीं खोला जा सकेगा। प्ले स्कूल खोलने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से अनुमति लेनी होगी। भवन व अन्य व्यवस्थाएं होना अनिवार्य कर दिया गया है।
प्ले स्कूलों के लिए गाइडलाइन
प्ले स्कूलों के लिए जो गाइडलाइन तय की गई है उसके अनुसार एक कक्षा में 20 बच्चों पर एक सहायक होना चाहिए। मान्यता के लिए कम से कम दो अधिकारियों की कमेटी निरीक्षण करेगी और ब्लॉक स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। खेलकूंद गतिविधियों के लिए ग्राउंड व पूरे परिसर में सीसीटीवी अनिवार्य है। प्ले स्कूलों को हर साल मान्यता नवीनीकरण अनिवार्य रहेगी। प्ले स्कूल बंद करने की भी अनुमति लेनी होगी। नियमों की अनदेखी करने पर स्कूल को बंद करा दिया जाएगा।