मध्यप्रदेश

MP के विश्वविद्यालयों में परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी, तुरंत पढ़िए

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:53 AM IST
MP के विश्वविद्यालयों में परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी, तुरंत पढ़िए
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MP के विश्वविद्यालयों में परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी, तुरंत पढ़िए MP/भोपाल. प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने

MP के विश्वविद्यालयों में परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी, तुरंत पढ़िए

MP/भोपाल. प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों में 29 जून से 31 जुलाई 2020 के मध्य स्नातक अंतिम तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है । इन परीक्षाओं के परिणाम अगस्त माह में ही घोषित कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी कुलसचिव, प्राचार्य, परीक्षा केंद्र अधीक्षक और परीक्षार्थियों के लिए दिशा-निर्देश किये गए हैं।

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कुलसचिव के लिए र्निदेश विश्वविद्यालय को कोविड-19 के संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ के समय विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार वाले स्थलों पर निवासरत न होने के कारण जून-जुलाई 2020 से आयोजित होने वाली परीक्षा से वंचित होता है, तो ऐसे परीक्षार्थी के लिए पृथक से परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। परीक्षा संचालन के
दौरान किसी परीक्षा केंद्र के आकस्मिक रूप से हॉटस्पॉट की श्रेणी में चयनित होने पर वैकल्पिक परीक्षा केंद्र और परीक्षा आयोजन की व्यवस्था की संपूर्ण तैयारी पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे परीक्षार्थी जो लॉकडाउन की अवधि में अपने परीक्षा केंद्रों से पृथक स्थानों पर हैं और उन्होंने अपनी जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल के माध्यम से अद्यतन की है, उनकी परीक्षाएँ संबंधित विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले निकट के परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
प्राचार्य/केंद्र अधीक्षकों के लिए निर्देश प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगी। संबंधित विश्वविद्यालय की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित शासकीय महाविद्यालय से पर्यवेक्षक को नियुक्त किया जाएगा। पर्यवेक्षक को संबंधित शासकीय महाविद्यालय द्वारा पहचान-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
यदि किसी पर्यवेक्षक के पास पहचान-पत्र नहीं है तो परीक्षा अधीक्षक संबंधित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से जानकारी लेकर उनके पहचान-पत्र बनाने के लिए अधिकृत होंगे। परीक्षा केंद्रों/उपपरीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही प्रश्न-पत्र खोलना अनिवार्य होगा। जिन परीक्षा केंद्रों पर शारीरिक दूरी के संदर्भ में पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है, उन केंद्रों/उप केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के सील लिफाफे के ऊपर पर्यवेक्षक के समय के साथ हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

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संस्थाओं को अपने परीक्षा अधीक्षक का नाम, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ई-मेल आईडी की जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को ईमेल कर 20 जून तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा। परीक्षा कार्य में लगे सभी अधिकारी-कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी किया जाना आवश्यक होगा। परीक्षा कक्ष में मोबाइल आदि ले जाना प्रतिबंधित होगा। केंद्रों के परिसर में केवल परीक्षा में कार्यरत शिक्षकों, स्टाफ को ही प्रवेश की पात्रता होगी। महाविद्यालय के प्राचार्य को वरिष्ठ परीक्षा अधीक्षक नियुक्त किया गया है। संस्था प्रमुख को भी परीक्षा अवधि में संस्था में ही उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
कोविड संक्रमण से बचाव कि व्यवस्था संस्था द्वारा परीक्षा केंद्रों पर संपूर्ण कक्ष प्रसाधन कॉरिडोर तथा सीढ़ियां आदि को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व तथा परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक संस्था में कम से कम 5 थर्मल स्क्रीनिंग उपकरण उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। महाविद्यालयों में सीटिंग प्लान को प्रदर्शित करना होगा। परीक्षा कक्ष में जिस सीट पर भी किसी परीक्षार्थी को नहीं बैठना है, उस सीट पर क्रॉस का चिन्ह लगाया जाए। सीटों के साइड में चलने वाली जगह में भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से गोला बनाया जाए।

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परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित सभी पर्यवेक्षकों कर्मचारियों स्टाफ और परीक्षार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी साथ रखना होगा। यदि किसी कारणवश परीक्षार्थी के पास मास्क नहीं हो तो संस्था द्वारा इसकी व्यवस्था की जाएगी। छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय अपने साथ सैनिटाइजर दवाई (यदि परीक्षार्थी पूर्व से उपयोग कर रहा हो)तथा पानी की बोतल ले जाने की अनुमति होगी। परीक्षा केंद्रों में प्रत्येक कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिकतम 20 परीक्षार्थियों के अनुपात में एक ही पर्यवेक्षक कक्ष में रहेगा। परीक्षार्थियों के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी रखना तथा महाविद्यालय द्वारा सूचना पटल पर माडल सीटिंग प्लान उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के एक घंटे पहले उपस्थित होना अनिवार्य होगा। केंद्र में जांच के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग परीक्षण में किसी प्रकार की असामान्यता पाए जाने पर या अन्य किसी शारीरिक परेशानी होने पर परीक्षार्थी की पृथक बैठक व्यवस्था की जाएगी। ऐसे परीक्षार्थी के लिए अनिवार्य होगा की वे आगामी परीक्षा दिवस के पूर्व अधिकृत चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण करा कर प्रमाण-पत्र परीक्षा केंद्र मे प्रस्तुत करें।

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कन्टेनमेंट जोन मे यदि कोई परीक्षा केंद्र निर्धारित है अथवा किसी परीक्षा केंद्र महाविद्यालय को क्वारेंटाइन सेन्टर बनाया गया हो तो ऐसे क्षेत्र के परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय को तत्काल अवगत कराएं और विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार अन्य परीक्षा केंद्र की व्यवस्था की कार्रवाई करें। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा पूर्व परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश का मॉक टेस्ट अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने सभी संभाग आयुक्तों एवं कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र जारी कर सफलतापूर्वक परीक्षाएं संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। [signoff]
Aaryan Dwivedi

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