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बिजली कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, जल्दी जानिए
ग्वालियर। एमपी के बिजली कम्पनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस का लाभ भी दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश शासन के उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ऐलान कर दिया है। उन्होने बताया कि कम्पनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रति वर्ष 7 हजार रुपये तक का बोनस दिया जायेगा।
इस तरह से होगा भुगतान
उर्जा मंत्री श्री तोमर ने बताया कि बोनस का भुगतान कांट्रेक्टर्स द्वारा "द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट-1965 के तहत मासिक आधार पर किया जायेगा। बोनस के लिए जो मापदंड तैयार किये गए हैं। उसके तहत सैलरी में हर महीने 583 रूपये बोनस के मिलेंगे। कर्मचारी इसे एक प्रकार का अस्थाई वेतन वृद्धि मान सकते हैं।
देना होगा प्रमाण पत्र
बोनस को लेकर कंपनी ने बताया कि कांट्रेक्टर्स द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस देने का प्रमाण-पत्र देने पर विद्युत कम्पनी द्वारा उसे बोनस राशि का भुगतान किया जायेगा। यह निर्णय इस संबंध में गठित समिति की अनुशंसा पर लिया गया है।
21 हजार कंम वेतन पर मिलेगा बोनस
बोनस का भुगतान आउटसोर्स कर्मचारी के कुल वेतन का 8.33 प्रतिशत और अधिकतम 7 हजार रुपये तक प्रति वर्ष किया जायेगा। कर्मचारी का कुल वेतन 21 हजार रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सर्विस चार्जेस, ईपीएफ और ईएसआईसी का भुगतान बोनस राशि पर नहीं करना होगा।