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Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana: एमपी में माता-पिता खो चुके बच्चों को सरकार देगी ₹4000 महीना, आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ
Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana: एमपी में माता-पिता खो चुके बच्चों को राज्य शासन द्वारा हर महीने 4 हजार रुपए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मिलेगा। एमपी के इंदौर में इस योजना के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन लेने के पश्चात दस्तावेजों की जांच की जाएगी फिर बच्चों को योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा।
Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana Benefits: मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लाभ
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत बाल कल्याण समिति द्वारा संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित किया जाएगा। इसके पश्चात जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा प्रकरणों की स्वीकृति उपरांत उक्त प्रकरणों को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। फॉस्टर केयर अंतर्गत आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा हेतु निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जाएगी। उक्त योजना अंतर्गत प्रति बालक, प्रति माह 4 हजार रुपए की राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana Eligibility: बाल आशीर्वाद योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह अपने रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर पांच वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे। अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि संबंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी। दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर का लाभ प्राप्त न रहा हो किंतु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाया गया बालक तथा दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी।
Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana Documents: बाल आशीर्वाद योजना के दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास यह दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। जिसमें आवेदक का आधार कार्ड, वोटर आईडी एवं राशन कार्ड, बालक का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बच्चों के माता-पिता का डेथ सर्टिफिकेट, मृतक का आधार, आय प्रमाण पत्र, बालक के स्कूल का प्रमाण पत्र, आवेदक का जॉइन्ट फोटो बच्चे के साथ, आवेदक का सरकारी अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट, आवेदक का पुलिस वेरिफिकेशन, शपथ पत्र के साथ ही आवेदक के साथ बालक के जॉइन्ट बैंक अकाउंट होना चाहिए।
Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana Contact: मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत एमपी के इंदौर में आवेदन लिए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास अधिकारी रामनिवास बुधौलिया के मुताबिक आवेदन लेने के बाद दस्तावेजों की जांच पश्चात योजना का लाभ दिया जाएगा। शहर की कई संस्थाएं बस्तियों में रहने वाले बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए घर-घर दस्तक दे रही हैं। योजना का लाभ पाने के लिए निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय, कक्ष क्रमांक 206 कलेक्ट्रेट, इंदौर में संपर्क किया जा सकता है।