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सरकारी हो अथवा निजी अस्पताल, इलाज से नहीं कर सकेंगे इंकार : MP NEWS
भोपाल। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए सरकारी तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित कर दिया है। जिससे प्रदेश में कोई भी निजी अथवा सरकारी अस्पताल इलाज से इंकार नहीं कर सकता है। यदि इलाज करने से इंकार किया तो खैर नहीं होगी।
सरकार ने बुधवार देर रात सभी तरह की निजी और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर अगले तीन महीने के लिए मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संघारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम एस्मा लागू कर दिया है। एस्मा की अधिसूचना जारी होने के बाद कोई भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल किसी भी मरीज के इलाज से इन्कार नहीं कर सकेगा।
जो आएंगे एस्मा के दायरे में
प्रदेश में एस्मा लगने के बाद इसके दायरे में डाक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी सहित समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। वहीं स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणें की बिक्री, संधारण एवं परिवहन, दवाइयां एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण शामिल है। इसके अलावा एंबुलेंस सेवाएं, पानी एवं बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रबंधन, बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन आदि एस्मा के दायरे में होंगी। बताया गया है कि एस्मा का उल्लंघन करने वालों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।
सेवा देने से इंकार करने वालों को पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। वहीं संबंधित संस्था पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। इसके अलावा अर्थदंड व कारावास की सजा भी हो सकती है। सरकार के इस निर्णय के बाद निजी अस्पताल संचालक सहम गए हैं।