मध्यप्रदेश

सरकार महिलाओं को दे रही ₹36000, ये रही full Info...

Ladli Behna Yojana
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Ladli Behna Yojana

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है।

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक तौर पर भी सहयोग कर रही है। सरकार लाडली बहन योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए एक विशेष योजना लेकर आई है इसमें उन्हें वर्ष भर में 36 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। अगर आप भी इस योजना से जुड़कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लाडली बहन सेना योजना में शामिल होना होगा। इसके बाद आपको हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे।

Ladli Behna Yojana का उद्देश्य

लाडली बहन सेना गठित करने का सरकार का उद्देश्य है वह महिलाओं को समाज में समानता का दर्जा देना चाहती है। समाज में व्याप्त कुप्रथा, भेदभाव और महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच को दूर करना है। आज महिलाएं समाज में एक से बढ़कर एक काम कर रही हैं। ऐसे में समाज की वह महिलाएं जिन्हें आज भी उपेक्षित दृष्टिकोण से देखा जा रहा है उन्हें भी विकास की मुख्यधारा में शामिल करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

क्या है Ladli Behna Yojana

लाडली बहन सेना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किए जाने की योजना है। इसमें जिन गांवों की आबादी 1500 से कम है वहां 12 सदस्यों की लाडली बहन सेना बनाई जाएगी। जिन गांवों की आबादी 15 सौ से अधिक है वहां 21 सदस्यों की सेना बनाई जाएगी। साथ ही बताया गया है कि लाडली बहन सेना में 50 प्रतिशत उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिन्हें लाडली बहन योजना का लाभ मिल रहा है। साथ ही आयु सीमा 60 वर्ष तक रखी गई है।

Ladli Behna Yojana योजना में शामिल होने के लिए क्या करें?

लाडली बहन सेना योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाडली बहन योजना का लाभ ले रही महिलाओं तथा अन्य महिलाओं को आंगनवाड़ी में जाकर आवेदन करना होगा। साथ ही महिलाओं को अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर बैंक खाते की जानकारी वोटर आईडी कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड पहचान प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र देना होगा। सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्रों में इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात लाडली बहन सेनाओं का चयन किया जाएगा।

Ladli Behna Yojana पात्रता

इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को प्राप्त होगा जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं साथ ही केवल विवाहित महिलाएं ही इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। बताया गया है कि विधवा तलाकशुदा और पति को छोड़कर अलग रह रही महिलाएं भी आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। महिलाओं के परिवार का कोई भी सदस्य नेता या शासकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए। साथ ही उसके पास चार पहिया वाहन नहीं हो। अगर यह सब शर्त पूरी करते हैं तो अवश्य आवेदन करें।

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