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एमपी: राज्य शासन के इस आदेश से सरकारी कर्मचारी परेशान
MP News: राज्य शासन के एक नए आदेश से कर्मचारियों में काफी असंतोष व्याप्त हो गया है। कर्मचारियों के मुताबिक शासन द्वारा जो आदेश निकाला गया है वह केवल उन्हें परेशान करने के लिए निकाला गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि टीए बिल, मेडिकल बिल और छुट्टी के बिल कर्मचारियों को ऑनलाइन जमा करने होंगे। इस आदेश से आला अधिकारियों यानी आईएएस अधिकारियों को मुक्त रखा गया है।
यानी अधिकारी अपने बिल ऑफलाइन जमा कर सकेंगे। मंत्रालय कर्मचारी संघ ने इसे पक्षपात वाला आदेश बताते हुए वित्त विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है। संघ ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। संघ का कहना है कि मंत्रालय में अधिकांश कर्मचारी तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है। वित्त विभाग समेत अन्य विभागों में किसी एक कर्मचारी को ऑनलाइन बिल जमा करने के लिए अधिकृत नहीं किए जाने से भी समस्या हो रही है।
पक्षपात वाला आदेश
संघ के पदाधिकारी राजकुमार पटेल ने कहा कि मंत्रालय में तमाम तरह के बिल एक मई से कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन जमा करने की बाध्यता तय की गई है। लेकिन आला अधिकारी इस आदेश के दायरे में नहीं है। यह निर्णय पूरी तरह से अव्यवहारिक और पक्षपात वाला है। संघ के सुधीर नायक कहते हैं पिछले साल जनवरी से लेकर इस साल अप्रैल तक के काफी बिल पेंडिग है। इस साल की अवधि के बिल ऑनलाइन पेश करने को कहा है।
नेत्रहीन-दिव्यांग कैसे करेंगे
मंत्रालय के कई कर्मचारी दिव्यांग और नेत्रहीन है, जो ऑनलाइन बिल जमा करने में सक्षम नहीं है। इन्हें किसी तरह की सहूलियत नहीं दी जा रही। कई विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कम्प्यूटर के मामले में तकनीकि तौर पर दक्ष नहीं है। वे ऑनलाइन बिल जमा नहीं कर सकते।