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एमपी के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और जॉइंट रजिस्ट्रार पर लगा 5 लाख का जुर्माना, जानें पूरा मामला
बताया गया है कि मप्र के चर्चित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष संजय नगायच पर अनियमितता के आरोप लगाते हुए हटा दिया गया था। जिसके बाद संजय नगायच ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय की शरण में गए। मामले की सुनवाई करते हुए उच्चत्तम न्यायालय ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष संजय नगायच पर लगाए गए आरोपों को मानते हुए दोष मुक्त कर दिया था। उच्चत्तम न्यायालय के आदेश के बाद संजय नगायच ने मानहानिद का वाद न्यायालय में दायर किया।
इनके ऊपर दायर किया वाद
बताया गया है कि संजय नगायच द्वारा तत्कालीन सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन, वर्तमान खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सागर प्रदीप नीखरा और जिला पंजीयक अखिलेश शुक्ला एवं एक अन्य को पार्टी बनाते हुए न्यायालय मेंं मानहानि का केस दायर किया था। जिसकी सुनवाई की जा रही थी। बीते दिवस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने बृजेन्द्र प्रताप सिंह, अखिलेश निगम एवं एक अन्य को जहां मानहानि का दोषी न मानते हुए दोष मुक्त कर दिया वहीं पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और पूर्व संयुक्त पंजीयक प्रदीप नीखरा को मानहानि का दोषी मानते हुए 5-5 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
करेंगे अपील
न्यायालय द्वारा भले ही संजय नगाइच के पक्ष में फैसला दिया गया हो लेकिन आवेदक संजय इस फैसले से खुश नही है। उनका कहना है कि अभी वह फैसले की अपील उच्च न्यायालय में करेंगे।