मध्यप्रदेश

Vehicle e-Challan MP: हल्के में न लें ई-चालान को, अब घर से उठाए जा रहे हैं वाहन; जानिए कहीं आपके वाहन पर भी तो फाइन नहीं...

Neelam Dwivedi | रीवा रियासत
14 Aug 2023 9:35 AM IST
Updated: 2023-08-14 04:05:10
e-Challan MP
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e-Challan MP: मध्यप्रदेश में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को ई-चालान के माध्यम से भी फाइन भरने की सुविधा दी गई है. 

Vehicle e-Challan MP: मध्यप्रदेश में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को ई-चालान के माध्यम से भी फाइन भरने की सुविधा दी गई है.

Vehicle e-Challan MP: मध्यप्रदेश पुलिस (MP Police) द्वारा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को अब ई-चालान के माध्यम से फाइन भरने की सुविधा दी गई है. इसकी वसूली के लिए पुलिस द्वारा कालिंग की जाती है, नोटिस दिए जा रहे हैं, बार-बार अन्य माध्यमों से प्रचार किया जा रहा है. लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग चालान नहीं भरते हैं उनपर कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस ठोस कदम उठाने जा रही है.

पहले जानिए क्या है e-Challan

ई-चालान एक डिजिटल चालान है जो CCTV या मोबाइल फोन के माध्यम से जारी किया जाता है. यह चालान यातायात नियमों का उल्लंघन (Traffic Violations) करने वाले वाहन चालकों को जारी किया जाता है. ई-चालान में वाहन चालक का नाम, पता, वाहन का नंबर, चालान का नंबर, चालान की राशि, नियम तोड़ते हुए वाहन की फोटो और चालान जारी करने की तारीख और समय शामिल होता है. ई-चालान का भुगतान ऑनलाइन या बैंक चालान के माध्यम से किया जा सकता है. यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश के कई शहरों में चल रही है.

मध्यप्रदेश में ई-चालान जारी करने की प्रक्रिया

  • जब कोई वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो सीसीटीवी कैमरा या मोबाइल फोन द्वारा उसका वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है.
  • वीडियो रिकॉर्डिंग को ट्रैफिक पुलिस द्वारा जांचा जाता है.
  • यदि वाहन चालक ने कोई यातायात नियम का उल्लंघन किया है, तो उसे ई-चालान जारी किया जाता है.
  • ई-चालान वाहन चालक के पंजीकृत मोबाइल फोन पर भेजा जाता है.
  • वाहन चालक ई-चालान का भुगतान ऑनलाइन या बैंक चालान के माध्यम से कर सकता है.

ई-चालान जारी करने का उद्देश्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को दंडित करना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है.

अगर ई-चालान नहीं भरा तो क्या होगा?

मध्यप्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का ई-चालान घर भेज दिया जाता है. यदि चालान का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पुलिस वाहन को जब्त कर लेगी और उसे थाने ले जाएगी. वाहन को फिर न्यायालय से ही छुड़ाया जा सकेगा. पुलिस द्वारा चालान की वसूली के लिए कॉलिंग भी करवाई जा रही है, नोटिस दिए जा रहे हैं, बार-बार अन्य माध्यमों से प्रचार किया जा रहा है.

एमपी में ई-चालान कैसे जमा करें?

ई-चालान की वसूली के लिए वाहन जब्ती की कार्रवाई घर से की जाएगी. यदि आपका ई-चालान कटा है, तो आप इसे ई-चालान एमपी की आधिकारिक वेबसाइट, एमपी ऑनलाइन, अपने मोबाइल फोन या ट्रैफिक थाने में जाकर जमा कर सकते हैं. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपकी वाहन को जब्त कर लिया जाएगा. जो लोग नंबर प्लेट नहीं लगाते हैं या नंबरों को दूसरे फॉन्ट में लिखते हैं, उन्हें चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी पकड़ लेंगे और जब तक सही नंबर प्लेट नहीं लगेगी, तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा.

आपके वाहन पर कोई फाइन है या नहीं, कैसे पता करें?

अगर आपके वाहन पर कोई फाइन या चालान है तो उसकी जानकारी आपको कई माध्यम से मिल जाती है. आरटीओ में आपके वाहन के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर मैसेज आता है. इसी नंबर पर यातायात पुलिस द्वारा फोन कर चालान होने की जानकारी भी दी जाती है. अगर किसी कारण से इन दो जगहों से सूचना नहीं मिल पाती है तो आप खुद भी अपने वाहन का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको ई-चालान की आधिकारिक वेबसाइट (https://echallan.mponline.gov.in/) पर जाना होगा. जहां आप अपना वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, चालान का स्टेटस जान सकते हैं.

Neelam Dwivedi | रीवा रियासत

Neelam Dwivedi | रीवा रियासत

नीलम द्विवेदी जर्नलिज़्म से स्नात्कोत्तर हैं। 2016 से रीवा रियासत डॉट कॉम में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। इन्हें देश-दुनिया, राजनीति के अलावा स्पोर्ट्स, हेल्थ, होम डेकोर, रिलेशनशिप, लाइफस्टाइल और एंटर्टेंमेंट जैसे टॉपिक्स पर लिखने का अनुभव है। इसके अलावा खाली समय में नेचर को एक्सप्लोर करना पसंद करती हैं। साथ ही म्यूजिक, थिएटर और किताबों में भी इनकी बहुत रुचि है।

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