मध्यप्रदेश

Dhara 144 In MP: एमपी के इस जिले में 4 महीने के लिए लगी धारा 144, नहीं कर पाएंगे ये काम, फटाफट देखे...

Dhara 144 In MP
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Dhara 144 In MP

Dhara 144 In Madhya Pradesh: आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 4 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है।

Dhara 144 Sehore: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 4 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। जिला कलेक्टर ने धारा 144 लगाने का आदेश देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया में किसी भी तरह की गैर कानूनी पोस्ट डालना प्रतिबंधित रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा अन्यथा उन पर नियमन कार्यवाही की जाएगी। जिले में धारा 144 लगाने की मुख्य वजह मुख्यमंत्री का गृह जिला होना है। मुख्यमंत्री का ग्रह जिला होने की वजह से सभी की निगाहें लगी रहती हैं। अगर थोड़ा भी ढील दे दी जाए तो लोक मौके का फायदा उठाना नहीं छोड़ते। इसीलिए एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

चुनावी तैयारी में लगा प्रशासन Sehore Me Lagi 144 Dhara

जानकारी के अनुसार सीहोर जिले के कलेक्टर प्रवीण सिंह ने पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के प्रतिवेदन पर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 लगाने के पीछे अगले 3 महीने के बाद होने वाला विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिले की कानून व्यवस्था को कायम रखने यह निर्णय लिया गया है।

बताया गया है कि जिले में धारा 144 लागू होने के साथ ही असामाजिक और शरारती तत्वो से निपटने कड़ी व्यवस्था की जा रही है। सोशल मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक व्हाट्सएप आदि का दुरुपयोग, प्रदायक धार्मिक एवं जातिगत द्वेष पहुंचाने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। धारा 144 जन सामान की सुरक्षा, सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए किया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट करना वर्जित है। जातिगत या सांप्रदायिक भावना से जुड़े हुए किसी भी पोस्ट को लाइक करना शेयर करना फॉरवर्ड करना या उसमें कोई भी कमेंट करना प्रतिबंधित रहेगा। ग्रुप में इस तरह अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो इसकी पूरी जवाबदारी ग्रुप एडमिन की होगी।

अगर कोई भी व्यक्ति नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। द्वारा धारा 144 जारी करते हुए बताया है कि यह प्रतिबंधात्मक आदेश 4 नवंबर 2023 तक लागू रहेगा। ज्ञात हो कि धारा 144 सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में लागू किया गया है। प्रशासन पूरी तरह से फूंक-फूंक कर कदम रख रही है।

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