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एमपी के सतना में ऑन ड्यूटी आरक्षक पर हमले के मामले में सात साल बाद आया फैसला, न्यायालय ने आरोपी को दी 5 साल की सजा
Satna MP News
Satna MP News: ड्यूटी पर कार्यरत आरक्षक पर हमला करने के मामले में न्यायालय द्वारा सात साल बाद अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को पांच साल की सजा से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश एसके श्रीवास्तव ने आरोपी सद्दाम उर्फ सादिक पुत्र सैयद हुसैन निवासी सोहावल पर तीन हजार का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
क्या था मामला
बताया गया है कि 22 मार्च 2014 की रात सोहावल पुलिस चौकी में प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र ड्यूटी पर थे। क्षेत्र में आरोपियों ने आम रास्ते में जाम लगा दिया था। इस दौरान आरोपी उपद्रव भी कर रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रधान आरक्षक ने आरोपी सद्दाम को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिल कर सद्दाम पर हमला कर दिया। जिससे आरक्षक वीरेन्द्र के सिर पर गंभीर चोंट आई। ग्रामीणों ने बीच-बचाव करते हुए आरक्षक को जिला चिकित्सालय ले जाने की व्यवस्था की।
हत्या के प्रयास का मामला दर्ज
आरक्षक द्वारा मामले की शिकायत चौकी में की गई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 332, 147 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। आरोप प्रमाणित पाए जाने पर बीते दिवस न्यायालय द्वारा आरोपी सद्दाम को पांच साल की सजा से दण्डित किया।