मध्यप्रदेश

एमपी के सीधी में युवक का अपहरण कर हत्या करने के आरोपियों को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

satna mp news
x
अपहरण और हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए चार आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और 15-15 सौ रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

MP Sidhi News: सीधी जिले के भुईमाड़ क्षेत्र में युवक का अपहरण और हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए चार आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और 15-15 सौ रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

क्या है मामला

पुलिस ने बताया कि 15 सितंबर 2019 को आरोपियों का भुईमाड़ निवासी संदीप गुप्ता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियां ने संदीप का अपहरण कर लिया। आरोपी संदीप को अपने साथ एक मकान में ले गए। जहां आरोपियों ने युवक को इतना मारा की उसकी मौत हो गई। 18 सितंबर को युवक का शव देवरी डेम में पाया गया। युवक के शव का पीएम करने और उसके बाद आई पीएम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। बीते दिवस न्यायालय द्वारा आरोपियों को सजा दी गई।

ये हैं आरोपी

युवक का अपहरण और हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपियों में भोले गुप्ता, रोशनलाल गुप्ता, शिवम गुप्ता और शुभम गुप्ता शामिल है। गौरतलब है कि भुईमाड़ क्षेत्र का यह मामला काफी सुर्खियों में था। अंततः घटना के तीन वर्ष बाद आरोपियों को मामले में दोषी पाया गया।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

News Content SEO Expert

Next Story