- Home
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- एमपी: मेडिकल...
एमपी: मेडिकल युनिवर्सिटी के वर्तमान और पूर्व कुलसचिव को हाईकोर्ट भेजा अवमानना नोटिस
जबलपुर- मप्र उच्च न्यायालय ने मेडिकल युनिवर्सिटी के वर्तमान कुलसचिव डॉ. पुष्पराज सिंह और पूर्व कुलसचिव डॉ. प्रभात कुमार बुधेलिया को अवमानना नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय के जस्टिस रवि मलिमठ एवं जस्टिस विशाल मिश्रा की डिविजन बेंच के मामले मं सुनवाई करते हुए आगामी 6 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के पूर्व में दिए गए आदेश का पालन न करने के कारण न्यायालय द्वारा नोटिस भेज कर जवाब मांगा गया है। उच्च न्यायालय द्वारा कुलसचिव को नोटिस भेजने का मामला विवि में चर्चा का विषय बना हुआ है।
क्यों दी गई नोटिस
बताया गया है कि नर्सिंग कॉलेज द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। याचिका में नर्सिंग कॉलेज ने कहा था कि शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में 13 छात्रों के लिए पूर्व में याचिका दायर की गई थी, जो कि कोविड के कारण समय पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। हाईकोई ने 12 जनवरी 2022 को आदेश दिया था कि कुल 13 छात्रों में से बीएससी, एमएससी नर्सिंग के आठ छात्रों को जनरल प्रमोशन का लाभ दिया जाए।
साथ ही न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए मेडिकल युनिवर्सिटी को निर्देशित किया था कि बीपीटी विषय के 5 छात्रों को तत्काल आगामी परीक्षाओं मे शामिल किया जाए। न्यायालय के आदेश के बाद भी मेडिकल युनिवर्सिटी के वर्तमान और पूर्व कुलसचिव द्वारा आदेश का पालन नहीं किया। न्यायालय का आदेश न मानने के कारण एक बार कॉलेज प्रबंधन द्वारा उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने वर्तमान और पूर्व कुलसचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।