मध्यप्रदेश

एमपी: पार्षदों के चुनाव में खर्च करने की आयोग ने तक की लिमिट, 3.75 से 8.75 लाख तक कर सकेगें खर्च

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत
31 May 2022 4:25 PM IST
Updated: 2022-05-31 10:58:23
MP Elections 2022
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MP Nagariya Chunav 2022: एमपी में नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों के खर्च करने की लिमिट तय

MP Chunav News, Madhya Pradesh Panchayat Chunav News 2022: पंचायत चुनावों की डेट घोषित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में भी जुट गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी डेट घोषित हो सकती है। चल रही तैयारियों के बीच आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान किया गया है। यानि की इस बार के चुनाव में पार्षदों के भी चुनाव में खर्च का लेखा-जोखा देना होगा।

महापौर-अध्यक्ष तक था तय

ज्ञात हो कि इसके पहले महापौर एवं अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के व्यय लेखा का संधारण किया जाता था। पार्षदों के भी चुनाव में जमकर उड़ाए जा रहे रूपयों के चलते आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। वही रिटर्निग आफीसर कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा संधारण पर्यवेक्षण के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिये गए हैं।

खर्च करने की यह है लिमिट

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा, नगरपालिक निगम में जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 8 लाख 75 हजार और 10 लाख से कम जनसंख्या पर 3 लाख 75 हजार होगी।

इसी तरह नगरपालिका परिषदों में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2 लाख 50 हजार, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर एक लाख 50 हजार और 50 हजार से कम जनसंख्या पर पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम व्यय सीमा एक लाख रूपये होगी। नगर परिषदों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रूपये होगी

महापौर के लिए 35 लाख तक की है लिमिट

10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में 35 लाख और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में महापौर पद के अभ्यार्थियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 15 लाख रूपये निर्धारित है।

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