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खनिज की नई नीति में चार हेक्टेयर तक लीज स्वीकृत कर सकेंगे कलेक्टर : Rewa News
खनिज की नई नीति में चार हेक्टेयर तक लीज स्वीकृत कर सकेंगे कलेक्टर : Rewa News
रीवा। सरकार द्वारा अभी हाल ही में खनिज के लिये नई गाइड लाइन जारी की गई है। जिसमें सबसे ज्यादा रायल्टी देने वाले आवेदक को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं अब कलेक्टर भी जिला स्तर पर चार हेक्टेयर तक ही लीज स्वीकृत कर सकेंगे। इससे अधिक की लीज स्वीकृति के लिये प्रभारी मंत्री से अनुमोदन के बाद राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा।
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दरअसल सरकार द्वारा 22 जनवरी को एक पत्र जारी कर कहा गया है कि वर्ष 2010 से लेकर अब तक खदानों की लीज के लिये लंबित लगभग 400 आवेदन मान्य नहीं होंगे। अब खनिज की नई नीति के तहत दोबारा आवेदन करना होगा।
जानकारी अनुसार जिला स्तर पर चार हेक्टेयर तक कम से कम तीन आवेदनों पर नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। जो शासन की निर्धारित रायल्टी से अधिकतम रायल्टी शेयर करेगा। उसी आवेदक को लीज की स्वीकृत की जाएगी।
रिकार्ड के अनुसार ऐसे करीब डेढ़ सैकड़ा से ज्यादा आवेदन हैं जहां सरकारी जमीन पर लीज के लिए आए हैं। नई नीति आने पर लंबित आवेदन भी अमान्य घोषित कर दिये गये। अब सबको नए सिरे से आवेदन करना होगा। खनिज कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार इस तरह से चार सैकड़ा से अधिक आवेदन निरस्त हो गये हैं।
बढ़ गई आवेदन की फीस
नई नीति में सरकार ने खनिज आवेदन के लिए फीस बढ़ा दी है। पहले आवेदन करने के समय पांच हजार रुपये का चालान जमा करना होता था। लेकिन अब आवेदन के समय ही 25 हजार रुपये की रायल्टी जमा करना होगा। खनिज की नई नीति में 31 प्रकार के गौण हैं। ऐसे खनिज में मेजर खनिजों में मिनरल्स की गाइड लाइन में परिवर्तन किया है। जिसकी अनुमति भारत सरकार देती थी। मेजर मिनरल्स को माइनर कर दिया है। जिला खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने बताया है कि खदानों की स्वीकृति की प्रक्रिया शासन स्तर पर निर्धारित मापदंड के तहत की जाएगी।
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