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सीएम शिवराज ने की घोषणाः मध्यप्रदेश में 6 हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, लोगों को यह मिलेगा लाभ
मध्यप्रदेश के मुख्यमत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को प्रदेश के नगरीय क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों एवं भवन अनुज्ञा देने का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में दिसम्बर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाती हैं। दिसम्बर 2016 से 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने एक और संशोधन ले आएंगे।
वर्ष 2016 तक की कॉलोनियां शामिल
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी की 6 हजार से अधिक कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। जिसमें वर्ष 2016 तक की कॉलोनियां शामिल हैं। सीएम ने कहा कि यदि अवैध कॉलोनी कटी तो अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। खरीद-बिक्री के लिए अब विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। नियमित कॉलोनियों के विकास के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही बिजली, पानी जैसी अधोसंरचनाओं के कार्य भी कराए जाएंगे।
लोगों हो यह मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कालोनियों का जो कलंक माथे पर लगा था उसे हम मिटाने आए हैं। बिल्डर की गलती से प्लाट खरीदने वाले अथवा मकान बनाने वालों की समस्या दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर एक का सपना होता है कि जीवन में उसका अपना एक मकान हो, रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की आवश्यकता है। शहरीकरण तेजी से हो रहा है। हर वर्म का मकान बनाने का सपना होता है। लोग मकान बनाने के लिए जिंदगी भर की कमाई खर्च देते हैं और बिल्डर की गलती का खामियाजा वह भुगतते हैं। अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य कराए जाएंगे। भवन अनुज्ञा, अनुमतियां मिलेंगी और बैंक लोन की पात्रता भी लोगों को मिल सकेगी। सभी कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन किया जाएगा ताकि सरकार मदद कर सके। गलत नक्शे वाले मकानों को भी वैसे ही स्वीकार किया जाएगा। इनको न तो तोड़ा जाएगा और न ही कार्रवाई की जाएगी।
दीनदयाल रसोई योजना का होगा विस्तार
दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार किया जाएगा। गरीबों के भोजन की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें पांच रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। हाथ ठेला पर रोजगार चलाने वाला गरीब मजदूर को बेरोजगार नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि गरीबों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। मानवीय व्यवस्था करें ताकि वह भी अपना रोजगार चला सके। हाथ ठेला पर व्यापार करने वालों की भी पंचायत बुलाई जाएगी।
भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र किए वितरित
सीएम ने पात्र हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र वितरित किए। भोपाल के डॉ. श्रीकांत अवस्थी सौभाग्य नगर को मुख्यमंत्री ने सबसे पहले भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके बाद गायत्री गृह निर्माण समिति के दिलीप सेठी, आजाद नगर के गजेन्द्र मालवीय, सावन नगर की बबीता वर्मा, गायत्री गृह निर्माण समिति के मंजूर खान, गौतम नगर के सत्यनारायण भावसार, नीलगिरी फेस टू की भावना तिवारी, बालाजी रेजिडेंसी चौक से नगर की आरती कुशवाह, नीलगिरी फेस टू के सुरेश कुमार अजवानी, गायत्री गृह निर्माण समिति के गजेंद्र सोनी, गायत्री बिहार के हर्षित शर्मा को प्रमाण पत्र बांटे गए। गौरतलब है कि सीएम ने 31 दिसम्बर 2016 तक निर्मित अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर उन्हें वैध करने की घोषणा की थी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक नियम 2021 में संशोधन कर दिया है। जिससे 6 हजार से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की गई है।