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एमपी: सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ी अपडेट, फटाफट से करें चेक
MP Government Employees Promotion News: प्रदेश में वर्षो से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों को शीघ्र ही प्रमोशन का लाभ मिलने के आसार नजर आने लगे हैं। बताया गया है कि विधि विभाग के अभिमत के अनुसार अब हर साल 1 जनवरी को पदों की गणना की जाएगी, इसकी निगरानी शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी।
विभाग में संवर्ग बार पदों में से रिक्त पदों को देखा जाएगा। जिन पर तय आरक्षण के हिसाब से भरने के बाद वरिष्ठता के अनुसा पदोन्नति दी जाएगी। पदोन्नति के इस ड्राफ्ट को अब कैबिनेट में ले जाया जाएगा, यहां से मंजूरी मिलने के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 6 सालों में पदोन्नति पर रोक लगी होने के कारण 70 हजार से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानित्त हो गए हैं। प्रदेश में 3.50 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति का इंतजार है। पदोन्नति नियम 2022 के अनुसार हर साल विभाग में खाली पदों पर गणना होगी। उसमें यह देखा जाएगा कि 20 प्रतिशत एसटी, 16 प्रतिशत एससी के पद भरे हैं या नहीं। यदि पद भरे हैं तो अनारक्षित वर्ग से वरिष्ठता के आधार पर इन पदों को भर दिया जाएगा।
क्या है पदोन्नति नियम
पदोन्नति में पहले आरक्षित वर्ग के पद भरे जाएंगे, उसके बाद अनारक्षित वर्ग के लोगों को पदोन्नति जी जाएगी। क्लास 3 से क्लास 3 के लिए पांच साल की ग्रेडिंग के 12 अंक होना जरूरी है। क्लास-2 के लिए 14 और क्लास 1 के लिए 15 अंक जरूरी है। मेरिट कम सीनियरिटी के अनुसार पदोन्नति में मेरिट मेरिट गोपनीय चरित्रावली के अंको को आधार माना जाएगा।
मेरिट की पांच श्रेणियां रहेगी। मेरिट तय करने के लिए क्लास 3 के पदों की मेरिट के पहले चरण में सेक्सन ऑफिसर कर्मचारी की सीआर लिखेगा। उसका परीक्षण अंडर सेक्रेट्री करेगा और स्वीकृति डिप्टी सेक्रेटरी देगा।
इसी तरह क्लास 2 के मामलों में सीआर का मामला अपर मुख्य सचिव तक जाएगा। क्लास 1 के पदों पर सीआर की स्वीकृति मुख्य सचिव स्तर पर होगी। क्लास 1 और क्लास 2 के पदों पर पदोन्नति के मामलों में यदि दो अधिकारियों के मेरिट अंक समान है तो उसमें वरिष्ठता देखी जाएगी। पहले वरिष्ठ कर्मचारी को प्रमोशन दिया जाएगा।