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शिवराज कैबिनेट की बड़ी तैयारी: संपत्ति पर शीतकालीन सत्र में सरकार पेश करेगी संशोधन विधेयक
MP Shivraj Cabinet Winter Session: आगामी 19 दिसंबर से एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। जिसमें प्रदेश की शिवराज सरकार संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। एमपी में अनुपयोग संपत्ति की नीलामी में दी जाने वाली छूट की स्टाम्प शुल्क में आ रही विंसगति को दूर करने का यह विधेयक प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पेश करने की तैयारी कर रहा है।
इस तरह का मामला
जानकारी के तहत सरकार जिन संस्थाओं को स्टांप शुल्क में छूट देती है। उनसे निकाय द्वारा अतिरिक्त स्टांप शुल्क लिया जाता है। अलग-अलग व्यवस्था में परेशानी भी हो रही है। निवेशकों को औद्योगिक इकाई के प्रोत्साहन नीति के तहत शुल्क में छूट देती है। इसी अंतर्विरोध को समाप्त करने के लिए शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
अलग-अलग व्यवस्था से हो रही समस्या
मध्यप्रदेश में अनुपयोगी संपत्ति के नीलामी में दी जाने वाली छूट में अलग-अलग व्यवस्था से तरह-तरह की समस्या आ रही है। सरकार इस पर विधेयक लाकर व्यवस्था में बदलांव करने का प्रयास कर रही है। जिससे निवेशकों को समस्या न हो और अनुपयोगी संपत्ति की नीलामी में होने वाली अड़चन भी समाप्त हो सकें।
नगर पालिका एवं परिषदों में भी होगा लागू
सरकार विधानसभा में जो विधेयक ला रही है। इसके पास हो जाने पर नगर-निगम सहित नगर पालिका एवं नगर परिषदों में भी यह नियम लागू होंगे । दरअसल सरकार नगर पालिका विधि नियम में संशोधन कर रही है। जिससे नया नियम सभी जगह लागू होगा। इससे अनुपयोगी संपत्ति की नीलामी में सरलता आएगी और निवेशकों को तरह-तरह की विसंगतियों का सामना नही करना पड़ेगा।