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बड़ी खबर! एमपी में अब निजी अस्पताल शव देने से नहीं कर सकेंगे मना, New Guidelines जारी
Private Hospital Manager Cannot Hold Dead Body Hostage In MP: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दखल के बाद आयुक्त सह सचिव (स्वास्थ्य) ने मत्र नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र लिख आदेशित किया है कि बिल बाकी होने पर भी परिजनों को शव देने से मना नहीं करेंगे। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा कोविड परिदृश्य में शवों के परिवहन एवं संरक्षण के संबंध में प्रतिवेदित कमियों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्देश पारित किया गया है।
उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए निजी अस्पतालों में उपचारत रोगी के मृत्यु होने तथा लावारिस शवों के संरक्षण हेतु निजी अस्पताल में उपचाररत रोगियों की मृत्यु होने पर परिजनों द्वारा शव प्राप्त न करने तक शव की गरिमामयी एवं आवश्यकतानुसार शीत-संरक्षण सुनिश्चित किया जाए, लावारिस शवों के संबंध में उचित सूचना निकटस्थ थाना प्रभारी को देते हुए शव की प्राप्ति तक ऐसे शवों का उचित शीत संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
निजी अस्पताल में मृत्यु होने के पश्चात् परिवार की आवश्यकता अनुसार मृतक के परिवहन हेतु उचित व्यवस्था की जाए। इस हेतु स्थानीय नगरीय निकाय से समन्वय स्थापित कर शव परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चिकित्सकीय देयकों के भुगतान के अभाव में मृतक के शव को बंधक बनाए जाने की सूचना प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संबंधित निजी अस्पताल के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि उक्त पत्र एनएचएस पोर्टल पर पंजीबद्ध ईमेल आईडी के माध्यम से भी समस्त निजी अस्पताल केसंचालकों को प्रसारित किया जा रहा है।