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MPPSC: छात्रों के लिए बड़ी खबर, लोक सेवा आयोग में आरक्षण को लेकर अपडेट
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 की जगह 14 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी निर्देश हाईकोर्ट द्वारा सरकार को दिया गया है। हाईकोई ने नए सिरे से एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए ऐसा निर्देश दिया है। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व जस्टिस मनिंदर सिंह भटठी की युगलपीठ ने सोमवार को कहा कि सरकार एमपीपीएससी की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान उक्त आदेश का पालन करना सुनिश्चित करे।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश के माध्यम से स्पष्ट किया है कि पूर्व में समान प्रकरणों में दिए अंतरिम आदेश के तहत ही यह अंतरिम राहत दी गई है। इस मामले को अन्य प्रकरणों के साथ संलग्न करने की व्यस्था भी दी गई है। इस मामले की अन्य याचिकाओं की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
याचिकाकर्ता ग्वालियर निवासी सतेन्द्र सिंह भदौरिया की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होने न्यायालय में दलील दी कि याचिकाकर्ता ने पीएससी और स्टेट फारेस्ट सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा दी थी। पीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा की चयन सूची में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। जिस कारण उसका चयन नहीं हो पाया। पूर्व में इसके समान अन्य मामलों में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का अंतरिम आदेश दिया गया है।
जारी की जाएगी संशोधित सूची
अधिवक्ता आदित्य संघी ने बताया कि पीएससी ने प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की चयन सूची में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का लाभ दिया है। अगले सप्ताह से पीएससी के साक्षात्कार शुरू होने हैं। ऐसे में इस आदेश के बाद अब पीएससी को प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की पुनरीक्षित संशोधित सूची जारी करनी होगी।