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MP E Uparjan 2022-23 Latest Update: एमपी के किसानो के लिए बड़ी खबर, 10 मार्च तक बढ़ी गेहूं उपार्जन पंजीयन की तिथि
MP Rabi Uparjan 2023
MP E Uparjan Rabi 2022 23 Gehu News: वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन (Gehu Uparjan Madhya Pradesh 2022 23) के लिए पंजीयन की तिथि बढ़ाई गई है। किसान आगामी 10 मार्च तक समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन करा सकते हैं। पूर्व में पंजीयन की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित थी। यह जानकारी मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ट्वीट कर दी है।
वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की तिथि बढ़ाई गई है।
— Food,Civil Supplies & Consumer Protection Dept, MP (@foodsuppliesmp) March 5, 2022
किसान आगामी 10 मार्च तक समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन करा सकते हैं। पूर्व में पंजीयन की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित थी।#JansamparkMP pic.twitter.com/u0XBgvD6LW
MP E Uparjan 2022-23 Last Date: 10 March 2022
MP E Uparjan 2022-23: आधिकारिक वेबसाइट
मध्य प्रदेश ई-उपार्जन पोर्टल (Madhya Pradesh E Uparjan Portal) की आधिकारिक वेबसाइट: http://mpeuparjan.nic.in/ है।
MP E Uparjan 2022-23: कौन से दस्तावेज लगेंगे
ई उपार्जन के लिए पंजीयन कराने के लिए किसानो को दस्तावेज तैयार करके रखने होंगे। अगर उनके पास निर्धारित दस्तावेज नहीं होंगे तो उनके पंजीयन कराने की प्रक्रिया में परेशानी आ सकती है। रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को जिन दस्तावेज (MP e Uparjan Important Documents) की जरूरत होगी उसमें आधार कार्ड (Aadhaar Card), आधार नंबर से पंजीकृत मोबाइल नंबर (Aaadhaar Linked Mobile Number), फोटो पहचान पत्र तथा सिकमी, वन पट्टाधारी किसान-वनाधिकार पट्टा एवं सिकमी बटाईदार अनुबंध की प्रति शामिल है।
MP E Uparjan 2022-23: रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
- मध्य प्रदेश ई उपार्जन के लिए सबसे पहले MP e uparjan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- MP E Uparjan की वेबसाइट http://mpeuparjan.nic.in/ यह है
- इसमें जाकर किसान पंजीयन / आवेदन सर्च पर क्लिक करें
- अब मांगी गई जानकारियां भर दें
इसके अलावा एमपी किसान एप, (MP Kisan App), प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं, महिला स्व सहायता एवं एफपीओ द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र में किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बता दें कि उन किसानों को पुनः दस्तावेज नहीं देने होंगे जिनके द्वारा पूर्व में रवी फसलों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। वह बिना कागजात दिये रजिस्ट्रेशन नये सिरे से करवा सकते हैं।