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एमपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
MP Panchayat Chunav 2022 News: मध्यप्रदेश में त्रीस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव की तैयारी में लगा चुनाव आयोग प्रत्याशियों के लिए नियम निर्देश जारी कर रहा है। बिजली का बकाया बिल और पंचायत टैक्स चुकाए बिना प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता। यह व्यवस्था पहले से थी। लेकिन इस बार हो रहे पंचायत चुनाव में भू माफिया इफेक्ट भी जोड़ दिया गया है। अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कुल मिलाकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए कई शर्ते रखी हैं। जब तक यह सभी शर्तें प्रत्याशी पूरे नहीं करेंगे वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
प्रत्याशियों को देना होगा शपथ पत्र
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ नियम निर्देश जारी किए हुए हैं। इन नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथपत्र में दी गई जानकारी सही एवं सत्य होनी चाहिए। अन्यथा गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
बताया गया है कि शपथ पत्र अभ्यर्थी को नामांकन पत्र की स्कूटनी के पहले देना होगा। गलत तरीके से दी गई जानकारी पूरी तरह अमान्य होगी।
शपथपत्र : मैंने नहीं किया है सरकारी जमीन पर अतिक्रमण
इस बार अन्य नियम शर्तों के साथ ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न करने का भी शपथ पत्र देना होगा। इसे राज्य निर्वाचन आयोग ने प्राथमिकता के तौर पर शामिल कर लिया है। अब जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच तथा पंच पद के उम्मीदवारों को शपथ पत्र में यह लिख कर देना होगा कि उन्होंने पंचायत या अन्य किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है।
शपथपत्र में प्रत्याशी उम्मीदवार को पति पत्नी और आश्रितों के आय, संपत्ति और देनदारी की जानकारी देनी होगी।
शपथ पत्र देकर यह भी बताना होगा कि प्रत्याशी के घर में फ्लैश वाला टॉयलेट लगा हुआ है।
पंचायत टैक्स और बिजली का दिल अदा ना होने पर प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए भी बिजली विभाग और पंचायत विभाग से एनओसी बनवाकर जमा करना होगा। साथ ही शपथ पत्र में इस बात की जानकारी देनी होगी।