मध्यप्रदेश

एमपी में कर्मचारियों को लेकर बड़ा निर्णय, रिटायर होने के बाद नहीं होना पड़ेगा परेशान

mp pensioners news
x
कर्मचारियों को रिटायर्ड होने के दिन ही पीएफ पेंशन की सौंपे जाएंगे डॉक्युमेंट्स।

रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को पीएफ तथा पेंशन को लेकर कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते है। इस समस्या को दूर करने के लिए हाल ही में एमपी-छत्तीसगढ़ पीएफ कमिश्नर ने समीक्षा बैठक करके निर्देश दिए है कि कर्मचारी जिस दिन रिटायर्ड होगा उसका पीएफ पेंशन मंजूरी के दस्तावेज उसी दिन सौपा दिए जाएगें। दरअसल ईपीएफओ के नवाचार के बाद एम्प्लाइज पेंशन स्कीम (Employees Pension Scheme) को लेकर समीक्षा की गई।

कमिश्नर ने इस तरह के दिए निर्देश

खबरों के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पीएफ कमिश्नर अजय मेहरा ने क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी भविष्य निधि आयुक्त को निर्देश दिए कि पीएफ प्रकरणों को 3 से 7 दिन में पूरा किया जाए। कर्मचारियों के पेंशन को लेकर सख्त हुए आयुक्त की नजर डिफाल्टर संस्थानों की ओर है। उन्होने निर्देश दिए है कि जो कर्मचारियों को पीएफ का लाभ नहीं दे रहे हैं, उनकी जानकारी विभाग के इंटेलिजेंस विंग निकाली जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

यहां लागू होता है पीएफ एक्ट

समीक्षा बैठक में पीएफ कमिश्नर अजय मेहरा ने बताया कि जिन संस्थानों में 20 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं वहां पीएफ एक्ट लागू होता है। ज्ञात हो की ईपीएफओ द्वारा आये दिन नवाचार किये जा रहे है और डाटा को आधार नंबर से लिंक किया जा रहा है, ताकि पीएफ क्लेम सेटेलमेंट जल्द हो सके।

पेंशन प्रक्ररणों में यही तक आयुक्त नही रूके बल्कि उन्होने ई नॉमिनेशन के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए है। रिटायर्ड कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को पीएफ पेंशन का लाभ जल्द मिल सकें। वही आयुक्त का कहना है कि सभी कार्यालय आपका ऑफिस आपके द्वार' की अवधारणा पर काम करें।

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

    Next Story